उद्देश्य
उच्च गुणवत्ता वाली वाणिज्यिक बागवानी की विभिन्न फसलों जैसे फूल, सब्जी, फल, औषधीय पौधे, मसाले इत्यादि की संरक्षित खेती के लिए आवश्यकता आधारित वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए.
कार्य/ उद्देश्य
ग्रीन हाउसों, पॉली हाउसों, शेड नेट इत्यादि का निर्माण/स्थापना; आवश्यक उपकरणों की खरीद एवं उनका स्थापन और कार्यशील पूंजी.
पात्रता
एकल कृषक, कृषकों का समूह, एसएचजी, जेएलजी, वैयक्तिक कृषकों की विनिर्माण कंपनियों सहित कॉरपोरेट्स, कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों से प्रत्यक्षतः जुड़ी साझेदारी फर्म एवं सहकारी समितियां.
ऋण की प्रमात्रा
कुल परियोजना लागत का 80%. अधिकतम रु. 5.00 करोड़. एसएचजी एवं जेएलजी के लिए क्रमशः अधिकतम ऋण सीमा रु. 20.00 लाख एवं रु. 5.00 लाख.
मार्जिन
रु. 1.00 लाख तक : निरंक
रु. 1.00 लाख से अधिक : परियोजना लागत का न्यूनतम 20%.
ब्याज दर
प्रत्यक्ष कृषि के अंतर्गत वर्गीकृत ऋण :
सीमा | ब्याज दर |
रु. 50,000/- तक | बेस रेट + 0.50% |
रु. 50,000/- से अधिक, रु. 5 लाख तक | बेस रेट + 1.00% |
रु. 5 लाख से अधिक, रु. 25 लाख तक | बेस रेट + .50% |
रु. 25 लाख से अधिक | बेस रेट + 2.00% |
अप्रत्यक्ष कृषि के अंतर्गत वर्गीकृत ऋण :
सीमा | ब्याज दर |
रु. 1.00 करोड़ तक | बेस रेट + 1.50% |
रु. 1.00 करोड़ से अधिक | क्रेडिट रेटिंग के अनुसार |
प्रतिभूति
परियोजना की भूमि पर दृष्टिबंधक / प्रभार और बैंक के वित्त से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक / प्रभार. अन्य ऋण सुविधाओं के लिए बैंक के पास पहले से ही बंधक/प्रभारित भूमि/आस्तियों के प्रभार का विस्तार.
गारंटी
सभी निदेशकों एवं साझेदारों की व्यक्तिगत गारंटी. एकल उधारकर्ताओं के लिए रु. 10 लाख से अधिक के ऋण के मामले में तीसरे पक्ष की गारंटी ली जाय.
प्रक्रिया शुल्क
रु. 25,000 तक : निरंक
रु. 25,000 से अधिक : @ रु. 120/- प्रति लाख अथवा उसका भाग (0.12%), अधिकतम रु. 20, 000/- के अधीन
दस्तावेजीकरण शुल्क
निरंक
निरीक्षण शुल्क
रु. 2 लाख तक : निरंक
रु. 2 लाख से रु. 5 लाख तक : रु. 200
रु. 5 लाख से रु. 50 लाख तक :रु. 500
रु. 50 लाख से अधिक : रु.1000
पुनर्भुगतान अवधि
3 से 12 महीने की अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 7 वर्ष.