सेंट जीएसटी ऋण
योजना का नाम:
सेंट जीएसटी ऋण
प्रयोजन :
कोई भी वैध व्यापार/सेवा प्रदाता/निर्माता/प्रसंस्करण गतिविधि, व्यवसाय/आदि की कार्यशील पूंजी की आवश्यक्ताओं को पूरा करने हेतु उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य है.
पात्रता:
सभी प्रकार के उधारकर्ताओं अर्थात व्यक्ति, प्रोपराइटर, पार्टनर, कंपनियां, सार्वजनिक निजी, एलएलपीएस आदि जो जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और जिनके पास डब्ल्यूसी आवश्यक्ताओं के लिए यूआरसी है.(एचयूएफ और ट्रस्ट को छोड़कर).
सुविधा:
सीसी
अधिकतम वित्त:
न्यूनतम ₹ 10 लाख और
अधिकतम:
रिटेलर के लिए ₹ 1 करोड़ (यदि सीजीटीएमएसई कवरेज के तहत कवर किया गया है)
दूसरी आवश्यक्ताओं के लिए
₹ 2 करोड़
प्रतिभूति :
सीजीटीएमएसई कवरेज के तहत कवर किया जाना है या 100% संपार्श्विक द्वारा कवर किया गया है.
मूल्यांकन की विधि :
जीएसटी रिटर्न के अनुसार पिछले वर्ष के वार्षिक कारोबार का 25% अथवा तिमाही जीएसटी रिटर्न के आधार पर वार्षिक कारोबार.
मार्जिन :
ब्याज दर:
आकर्षक और प्रतिस्पर्धी ब्याज
ऋण अवधि:
माँग अनुरूप प्रतिवर्ष नवीनीकरण