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कर भुगतान

प्रत्यक्ष कर संग्रहण

टीआईएन  2.0 (कर सूचना नेटवर्क) – यह आयकर विभाग का आधिकारिक पोर्टल हैं. इस पोर्टल का उद्देश्य करदाताओं को कर भुगतान सहित आयकर से संबंधित सेवाओं के लिए एकल खिड़की पहुँच प्रदान करना हैं.

सीबीडीटी पत्र संख्या:- डीजीआईटी(एस)/एडीजी(एस)-2/टीआईएन2.0/239/2018-19/भाग-II/530-547 दिनांक 25.08.2022 के अनुसार, हमारा बैंक प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए प्राधिकृत है एवं हमारी सभी शाखाओं को अब टीआईएन 2.0 के अंतर्गत – 01.11.2022 से शाखा /काउंटर पर (ओटीसी), इन्टरनेट बैंकिंग (व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट) और आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से प्रत्यक्ष कर संग्रह की सुविधा के लिए नामित किया गया हैं.

ग्राहक प्रत्यक्ष कर भुगतान करने के लिए टीआईएन 2.0 पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें?

  1. ग्राहक को https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ के माध्यम से टीआईएन  2.0 पोर्टल पर जाना होगा
  2. टीआईएन  2.0 में एक प्री- लॉगिन सेक्शन है जिसे करदाता द्वारा मोबाइल नंबर एवं ओटीपी के साथ अपना अपना पैन/टैन दर्ज करके इस्तेमाल किया जा सकता हैं. इस अनुभाग के माध्यम से कुछ प्रकार के प्रत्यक्ष कर का लेन-देन किया जा सकता है. प्री-लॉगिन सेक्शन के लिए लिंक:https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/e-pay-tax-prelogin/user-details
  3. टीआईएन  2.0 में एक लॉगिन सेक्शन भी है जिसे करदाता अपने पैन/टैन और पासवर्ड दर्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैंI इस अनुभाग के माध्यम से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कर का लेनदेन किया  जा सकता  हैं. लॉग इन सेक्शन के लिए लिंक : https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login

 

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

 

1.प्रत्यक्ष कर भुगतान शुरु करने के लिए ग्राहक टीआईएन  2.0 पोर्टल पर कैसे लॉगिन कर सकता हैं?

 

  •  टीआईएन  2.0 आयकर पोर्टल पर जाकर
  1. निम्न लिंक का प्रयोग करके ग्राहक को टीआईएन  2.0 पोर्टल पर जाना होगा –

https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/

 

  1. टीआईएन  2.0 में एक प्री- लॉगिन सेक्शन है जिसे करदाता द्वारा मोबाइल नंबर एवं ओटीपी के साथ अपना अपना पैन/टैन दर्ज करके एक्सेस कर सकते हैंI इस अनुभाग के माध्यम से कुछ प्रकार के प्रत्यक्ष कर का लेन-देन किया जा सकता है. प्री- लॉगिन सेक्शन के लिए लिंक:https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/e-pay-tax-prelogin/user-details
  2. टीआईएन  2.0 में एक लॉगिन सेक्शन भी है जिसे करदाता अपने पैन/टैन और पासवर्ड दर्ज करके इस्तेमाल  कर सकते हैं. इस अनुभाग के माध्यम से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कर के लेनदेन किए जा सकते हैं. लॉग इन सेक्शन के लिए लिंक : https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login

 

  •  बैंक की वेबसाइट पर जाकर

ग्राहक को लिंक का प्रयोग करके बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगाhttps://www.centralbankofindia.co.in/en/node/754

ग्राहक को कर भुगतान और कर भुगतान के नीचे -> प्रत्यक्ष कर संग्रह पर क्लिक करना होगा

2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के माध्यम से टीआईएन  2.0 के तहत प्रत्यक्ष कर भुगतान के लिए कौन से डिजिटल चैनल उपलब्ध होंगे?

भुगतान के लिए इंटरनेट बैंकिंग (खुदरा/कॉर्पोरेट) उपलब्ध कराई गई हैं.

ग्राहक टीआईएन  2.0 पोर्टल में लॉगिन करके भुगतान कर सकता है – भुगतान करने के लिए  मूल विवरण दर्ज कर, इंटरनेट बैंकिंग भुगतान विकल्प का चयन करें, उसके पश्चात  सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया नेट बैंकिंग का चयन करें.

ग्राहक को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया नेट बैंकिंग साइट – www.centralbank.net.in पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा. ग्राहक खुदरा/कॉर्पोरेट के साथ लॉग इन करके भुगतान कर सकते हैं.

3. सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की किस अधिकृत शाखा के माध्यम से ग्राहक टीआईएन  2.0 में पे एट बैंक काउंटर” के तहत प्रत्यक्ष कर के लिए  लेनदेन एवं भुगतान किस माध्यम के अंतर्गत कर सकता है?

ग्राहक प्रत्यक्ष कर लेनदेन के लिए 14 अंकों वाले सीआरएन (चालान संदर्भ संख्या) जारी करने के बाद टीआईएन  2.0 पोर्टल पर उपलब्ध “पे एट बैंक काउंटर”  विकल्प के तहत नक़द, चेक, डीडी के माध्यम से किसी भी शाखा में भुगतान कर सकता है. सफलतापूर्वक भुगतान के बाद 18 अंको वाला सीआईएन (चालान पहचान संख्या) जारी होगा.

4. ग्राहक टीआईएन  2.0 में प्रत्यक्ष कर भुगतान के लिए चालान कैसे डाउनलोड कर सकता है?

किसी भी माध्यम से सफलतापूर्वक किये गए प्रत्यक्ष कर भुगतान का चालान डाउनलोड करने के लिए ग्राहक को टीआईएन  2.0 पोर्टल में लॉगिन करना होगा. टीआईएन  2.0 लॉगिन लिंक एवं चालान डाउनलोड करने का विवरण नीचे दिया गया है.

(https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) >> e-file >> E-pay >> Payment History >> Action >> Download

5.क्या प्रत्यक्ष कर लेनदेन की टीआईएन  2.0 में कोई समाप्ति तिथि है?

प्रत्यक्ष कर चालान 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा, इसके पहले लेनदेन को सफलतापूर्वक पूरा करने की आवश्यकता है. यदि 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो जारी किया गया चालान समाप्त हो जाएगा और ग्राहक को नए सिरे से लेनदेन शुरु करना होगा.