केंद्रीय किसान क्रेडिट कार्ड (सीकेसीसी)

उद्वेश्य
  • फसल की खेती के लिए आवश्यक अल्पावधि ऋण की पूर्ति.
  • कटाई पश्चात के व्यय एवं उत्पाद विपणन ऋणों के लिए.
  • किसानों के उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए.
  • कृषि उपकरणों एवं अन्य आस्तियों के रखरखाव एवं कृषि संबंद्ध अन्य गतिविधियों जैसे डेयरी, मछली पालन इत्यादि के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी की पूर्ति के लिए.
पात्रता
  • सभी किसान - वैयक्तिक/संयुक्त उधारकर्ता जो भूस्वामी खेतिहर, काश्तकार किसान,पट्टेदार,मौखिक पट्टेदार, शेयर बटाईदार एवं स्वयं सहायता समूह अथवा किसानों का संयुक्त देयता समूह.
ऋण सुविधा की प्रकृति
  • अल्पावधि परिक्रामी उधार
मार्जिन
  • निरंक क्योंकि यह वित्त पैमाने में संनिहित है.
प्रतिभूति
  • प्राथमिक -
- फसल एवं बैंक वित्त से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक.
  • संपार्श्विक-
- रू. एक लाख तक कोई संपार्श्विक नहीं .
- रू. एक लाख से अधिक के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति आवश्यक है.
ब्याज दर

रु.50,000/- तक की ऋण सीमा
रु.50,000/- से अधिक - रु.5 लाख तक
रु.5.00 लाख से अधिक - रु.25.00 लाख तक
रु.25.00 लाख से अधिक

बेस दर + 0.50%
बेस दर + 1.00%
बेस दर + 1.50%
बेस दर + 2.00%

प्रक्रिया प्रभार
  • निरंक
प्रलेखीकरण प्रभार
  • निरंक
चुकौती
  • प्रत्याशित फसल एवं फसल के विपणन के अनुसार .
  • वार्षिक समीक्षा के अधीन ऋण सीमा 5 वर्ष के लिए मान्य होगी.