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केंद्रीय किसान क्रेडिट कार्ड (सीकेसीसी)

सेन्ट्रल किसान क्रेडिट कार्ड (सीकेसीसी)

उद्देश्य

*फसलों/डेयरी पशुओं/मत्स्य पालन/पॉल्ट्री पक्षियों/अन्य छोटे जुगाली करने वाले पशुओं की खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए.

*फसल कटाई के बाद के खर्च और उत्पादन विपणन ऋण प्रदान करने के लिए.

*किसानों की खपत आवश्यकता को पूरा करने के लिए

* कृषि उपकरणों और अन्य परिसंपत्तियों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों जैसे डेयरी, मत्स्य पालन आदि के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए.

पात्रता

*सभी किसान - व्यक्ति/संयुक्त उधारकर्ता जो मालिक कृषक, पट्टेदार किसान, मौखिक पट्टेदार, बंटाईदार और स्वयं सहायता समूह या किसानों के संयुक्त देयता समूह, किसान उत्पादक संगठन/किसान उत्पादक कंपनियां हैं

सुविधा की प्रकृति

*अल्पकालिक परिक्रामी ऋण

सीमा

नगदी ऋण सीमा 5 साल के लिए मंजूर की जाएगी

*पहले वर्ष के लिए,

निम्नलिखित के आधार पर सीमा तय किया जाएगा

- फसल/डेयरी पशुओं आदि के लिए वित्त का पैमाना, प्लस

- फसल के बाद/घरेलू/उपभोग व्यय की सीमा का 10% प्लस

- मरम्मत और रखरखाव, फसल बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और संपत्ति बीमा की सीमा का 20%.

- दूसरे और बाद के वर्षों के लिए सीमा की गणना पिछले वर्ष की सीमा से अधिक लागत वृद्धि के लिए 10% जोड़कर की जाएगी.

मार्जिन

* शून्य क्योंकि यह वित्त के पैमाने में अंतर्निहित है.

सुरक्षा

* प्राथमिक -

- फसलों/डेयरी पशुओं/मत्स्य पालन/पोल्ट्री पक्षियों/अन्य छोटे जुगाली करने वाले पशुओं और बैंक के वित्त से सृजित अन्य आस्तियों का दृष्टिबंधक (हाइपोथिकेशन).

* संपार्श्विक -

- ₹ 1.60 लाख तक की सीमा के लिए कोई संपार्श्विक नहीं. ( 3.00 लाख तक की सीमा में- कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं)

- 1.60 लाख से अधिक की सीमा के लिए, संपार्श्विक सुरक्षा आवश्यक है.

ब्याज दर

3,00,000/- तक की सीमा (ब्याज अनुदान)

₹ 3.00 लाख से अधिक रु. 10.00 लाख तक

10.00 लाख से अधिक रु. 100.0 लाख तक

7%

 

*एमसीएलआर + 2.50%

*एमसीएलआर + 3.00%

 

ब्याज अनुदान

शीघ्र भुगतान करने वाले किसानों के सीकेसीसी खातों में 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन राशि जमा की जाएगी, इसलिए सीकेसीसी पर शुद्ध ब्याज दर तुरंत भुगतान करने वाले किसानों के लिए 4% होगी.

प्रसंस्करण शुल्क

₹ 3 लाख तक-शून्य

₹ 3 लाख से ऊपर- 0.30%

वापसी

*फसल की प्रत्याशित कटाई और विपणन के अनुसार.

*सीमा 5 साल के लिए वैध होगी, वार्षिक समीक्षा के अधीन.