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सेंट स्टैंड अप इंडिया

प्रयोजन

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला उद्यमी द्वारा विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में एक नया ग्रीन फील्ड नया उद्यम स्थापित करने के लिए। कृपया ध्यान दें कि यह योजना मौजूदा इकाइयों या विस्तार के उद्देश्य के लिए लागू नहीं है।

पात्रता

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।

सुविधा की प्रकृति

  • नकद साख सहित सावधि ऋण  - समग्र ऋण

अधिकतम वित्त

10 लाख से 1 करोड़

मार्जिन

25%

ब्याज दर

फ्लोटिंग 7.80% से 12.40%

ऋण की अवधि

84 महीने