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जेएलजी के वित्तपोषण की योजना

उद्देश्य 

किसानों के संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के कृषि उत्पादों के गिरवी के विरुद्ध तथा फसल बोवाई पूर्व एवं पश्चात की जरूरतों को पूरा करने हेतु ऋण 

पात्रता 

कृषि कार्य करने वाले व्यक्तियों  एवं बटाईदारों, मौखिक पट्टेदारों, काश्तकार किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों का संयुक्त देयता समूह 

सुविधा का प्रकार 

उद्देश्य के अनुसार सावधि ऋण /नकद साख /मांग ऋण 

सीमा 

समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए – रु. 1.00 लाख .

समूह के रूप में जेएलजी के लिए – जेएलजी के प्रत्येक सदस्य को कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता तथा की जाने वाली कृषि के आधार पर अधिकतम रु. 5.00 लाख प्रति समूह

मार्जिन 

रु. 1.60 लाख तक के ऋण के लिए : निरंक 
रु. 1.60 लाख से अधिक के ऋण के लिए : 10%

प्रतिभूति 

प्राथमिक: - बैंक के वित्त से सृजित फसल एवं आस्तियों का दृष्टिबंधक 
समपार्श्विक -  रु. एक लाख तक की सीमा के लिए कोई समपार्श्विक प्रतिभूति नहीं. 

रु. 1 लाख से अधिक की सीमा के लिए कृषि भूमि पर प्रभार

ब्याज दर 

रु. 3,00,000/- तक 
रु. 3.00 lakh से अधिक 

एमसीएलआर  + 1.35%
एमसीएलआर + 2.50%

प्रक्रिया शुल्क 

*उत्पादन हेतु ऋण के लिए                                 : निरंक 
*उत्पादन हेतु ऋण के अलावा :रु. 25,000/- तक : निरंक 
* रु. 25,000/- से अधिक : @ रु. 120/- प्रति लाख एवं इसके गुणक में

प्रलेखीकरण प्रभार 

रु. 2.00 लाख तक – निरंक 
रु. 2 लाख से अधिक –रु. 50/- प्रति लाख या इसके गुणक में

पुनर्भुगतान 

फसल अवधि तथा विक्रय आगम की प्राप्ति अनुसार