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सेन्‍ट पशुपालन इन्‍फ्रा योजना

उद्वेश्‍य

 

व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों और धारा 8 कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचा (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा (iii) पशु चारा योजना स्थापित करने के लिए

पात्रता

व्यक्तिगत उद्यमी, निजी कंपनियां, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठन और धारा 8 कंपनियां

सुविधा का प्रकार

* मियादी ऋण 

मार्जिन 

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम -10%

मध्यम उद्यम -15%

अन्य -25%

प्रतिभूति 

* प्राथमिक- बैंक के वित्त से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक .
*
समपार्श्विक

-एमएसएमई के ऋण के लिए – कोई सपार्श्विक नहीं
- एमएसएमई की सीमा से अधिक के लिए - सीमा के 150% के बराबर सपार्श्विक प्रतिभूति आवश्यक .

ब्‍याज दर 

उन उधारकर्ताओं के लिए जिनकी परियोना की लागत एमएसएमई की परिभाषित सीमा के अंदर है आरबीएलआर + 2%

अन्य के लिए - खातों की रेटिंग के अनुसार

ब्‍याज अनुदान

ऋण राशि पर ध्‍यान दिए बिना सभी पात्र ईकाईयों / उधारकर्ताओं के लिए 3%

प्रसंस्‍करण प्रभार

* रु.25,000/- तक : निरंक .
*
रु.25,000/- से अधिक: @ रु.120/- प्रति लाख अथवा इसके किसी भाग पर

दस्‍तावेजी प्रभार 

रु.2 लाख तक- निरंक

>रु.2 लाख से रु.25 लाख तक- रु.50/-प्रति लाख अथवा इसके भाग पर अधिकतम रु.1000/-

>रु.25 लाख से रु.50 लाख रु.75/- प्रति लाख अथवा इसके भाग पर अधिकतम रु.3000/-

>रु.50 लाख से रु.1 करोड़ रु.100/- प्रति लाख अथवा इसके भाग पर अधिकतम रु.7500/-

चुकौती 

* 8 वर्ष  (अधिकतम अधिस्‍थगन अवधि 2 वर्ष सहित)