Skip to main content

सेन्ट किसान साथी

उद्देश्य * ऋणग्रस्त कृषकों को महाजनों, गिरवीकर्ता, खाद एवं कृषि निविष्टी डीलरों, मध्यस्थों के कर्ज से राहत प्रदान करना.
पात्रता * गैर-संस्थागत ऋणदाताओं के ऋणग्रस्त कृषक

 

ऋण की प्रकृति * सावधि ऋण.
ऋण की मात्रा * अधिकतम रु. 1.00 लाख
ब्याज दर रु. 50,000/- तक
रु. 50,000/- से अधिक व रु. 1 लाख तक
बेस रेट + 0.50%
बेस रेट + 1.00%
प्रक्रिया शुल्क * प्रति लाख Rs.120/- (0.12%) अथवा उसके हिस्से के अधीन अधिकतम रु. 20000/- तक
दस्तावेजीकरण शुल्क * निरंक
पुनर्भुगतान * 5 वर्ष
प्रतिभूति * महाजन के पास गिरवी रखी मूर्त प्रतिभूति, यदि कोई हो.
* फसलों का दृष्टिबंधक.
* भूमि बंधक.

अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें.