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सेंट एग्री इंफ्रा योजना

उद्देश्य

 

* देश में कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोत्तर प्रबंधन के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा प्रदान करना। 

पात्रता

 

किसान, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), विपणन सहकारी समितियां, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), कृषि उद्यमी, स्टार्टअप, और केंद्रीय / राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं। 

सुविधा की प्रकृति

* सावधि ऋण 

हाशिया

*परियोजना लागत का 10%

सुरक्षा

 

* प्राथमिक - बैंक के वित्त से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक।
* संपार्श्विक
- रु.2.00 करोड़ तक की सीमा के लिए कोई संपार्श्विक नहीं है क्योंकि अग्रिम सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
- रु.2.00 करोड़ से अधिक की सीमा के लिए -
संपार्श्विक सुरक्षा का कुल मूल्य बैंक द्वारा वित्तपोषित राशि का कम से कम 125% होना चाहिए

ब्याज दर

2.00 करोड़ तक

2.00 करोड़ से ऊपर

6 महीने एमसीएलआर + 1% अधिकतम 9%
उधारकर्ता की रेटिंग के अनुसार

ब्याज सबवेंशन

3% प्रति वर्ष अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा तक

प्रसंस्करण शुल्क

रु.2.00 करोड़ तक: कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं

रु.2 करोड़ से अधिक रु.5 करोड़ तक: @ रु.120/- प्रति लाख या उसका भाग अधिकतम रु.50,000/-

रु. 5 करोड़ से अधिक रु. 25 करोड़: @ रु. 150/- प्रति लाख अथवा उसका भाग अधिकतम रु. 3,00,000/-

दस्तावेज़ीकरण शुल्क

 

2 लाख रुपये तक- शून्य

>रु.2 लाख से रु.25 लाख- रु.50/- प्रति लाख अधिकतम रु.1000/-

>रु.25 लाख से रु.50 लाख- रु.75/- प्रति लाख अधिकतम रु.3000/-

>रु.50 लाख से रु.1 करोड़- रु.100/- प्रति लाख अधिकतम। रु.7500/-

1 करोड़ से अधिक से रु. 100 करोड़ - रु. 100/- प्रति लाख अथवा उसका भाग अधिकतम रु. 15000/-

निरीक्षण शुल्क

2 लाख रुपये तक: शून्य
2 लाख रुपये से अधिक 5 लाख रुपये तक: 200/- रुपये
5 लाख रुपये से अधिक 50 लाख रुपये तक: 500/- रुपये

रु. 50 लाख से अधिक से रु. 1 करोड़: रु. 2000/-

रु. 1 करोड़ से अधिक से रु. 10 करोड़ रु. 3,000/-

वापसी

* 7 वर्ष (अधिकतम अधिस्थगन 2 वर्ष सहित)।