ट्रैक्टर ऋण योजना

उद्वेश्य

* ट्रेक्टर, ट्रेलर एवं अन्य कृषि उपकरण एवं सहायक उपकरणों की खरीदी के लिए ऋण.

पात्रता

* वैयक्तिक, भागीदारी फर्म, कंपनियां, एफएसएस, कृषि एवं/अथवा संबंद्ध गतिविधियों में संलिप्त पीएसी जिनके पास 8 एकड़ बारहमासी सिंचित भूमि अथवा 16 एकड़ की सूखी भूमि हो जिसमे वर्ष में एक फसल होती है अथवा वर्ष में कम से कम दो फसल देने वाली 4 एकड़ सिंचित भूमि हो.

ऋण सुविधा की प्रकृति

* मीयादी ऋण

मार्जिन

* 20%

प्रतिभूति

* प्राथमिक

 

* संपार्श्विक

 

- ट्रेक्टर एवं बैंक वित्त से सृजित अन्य आस्तियों का दृष्टिबंधक
- फसल का दृष्टिबंधक
- मॉर्गेज/कृषि भूमि पर प्रभार
प्राथमिक एवं संपार्श्विक प्रतिभूति का कुल मूल्य ऋण राशि का कम से कम 200% होना चाहिए.

बीमा

* ऋण से सृजित आस्तियों के पूर्ण मूल्य का बीमा होना चाहिए.

ब्याज दर

रु.50,000/- तक की ऋण सीमा
रु.50,000/- से अधिक - रु.5 लाख तक
रु.5.00 लाख से अधिक - रु.25.00 लाख तक
रु.25.00 लाख से अधिक

बेस दर + 0.50%
बेस दर + 1.00%
बेस दर + 1.50%
बेस दर + 2.00%

प्रक्रिया प्रभार

* रू.25,000/- तक निरंक
* @ रू. 120/- प्रति लाख अथवा इसका भाग, अधिकतम रू.20,000/-.

प्रलेखीकरण प्रभार

* निरंक

दस्तावेजीकरण प्रभार

रू. 2 लाख तक : निरंक
रू. 2 लाख से अधिक रू. 5 लाख तक : रू. 200/-
रू. 5 लाख से अधिक रू. 50 लाख तक : रू. 500/-
रू. 50 लाख से अधिक : रू. 1000/-

चुकौती

* 7-9 वर्षों में .

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें.