उद्वेश्य |
* ट्रेक्टर, ट्रेलर एवं अन्य कृषि उपकरण एवं सहायक उपकरणों की खरीदी के लिए ऋण. |
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पात्रता |
* वैयक्तिक, भागीदारी फर्म, कंपनियां, एफएसएस, कृषि एवं/अथवा संबंद्ध गतिविधियों में संलिप्त पीएसी जिनके पास 8 एकड़ बारहमासी सिंचित भूमि अथवा 16 एकड़ की सूखी भूमि हो जिसमे वर्ष में एक फसल होती है अथवा वर्ष में कम से कम दो फसल देने वाली 4 एकड़ सिंचित भूमि हो. |
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ऋण सुविधा की प्रकृति |
* मीयादी ऋण |
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मार्जिन |
* 20% |
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प्रतिभूति |
* प्राथमिक * संपार्श्विक
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- ट्रेक्टर एवं बैंक वित्त से सृजित अन्य आस्तियों का दृष्टिबंधक |
बीमा |
* ऋण से सृजित आस्तियों के पूर्ण मूल्य का बीमा होना चाहिए. |
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ब्याज दर |
रु.50,000/- तक की ऋण सीमा |
बेस दर + 0.50% |
प्रक्रिया प्रभार |
* रू.25,000/- तक निरंक |
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प्रलेखीकरण प्रभार |
* निरंक |
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दस्तावेजीकरण प्रभार |
रू. 2 लाख तक : निरंक |
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चुकौती |
* 7-9 वर्षों में . |
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