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एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए विशेष ओटीएस योजना

एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए विशेष ओटीएस योजना

1. योजना 31.03.2023 तक वैध है.

2.31.03.2022 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत 10 करोड़ तक के सभी ऋण (बकाया शेष ऋण सीआईएफ अनुसार) पात्र हैं.

3.केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के गारंटी वाले खातों पर इस योजना के तहत विचार नहीं किया जाएगा.

4.सीआईआरपी के तहत एनसीएलटी में स्वीकृत उधार खाते या वे खाते जो परिसमापन प्रक्रिया में हैं पात्र नहीं होंगे.

5.मूल्यांकन रिपोर्ट ओटीएस प्रस्ताव के प्रसंस्करण/मंजूरी की तिथि को एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए.

6.उधारकर्ता को आवेदन जमा करने के समय ओटीएस राशि का 5% प्रारंभिक भुगतान के रूप में जमा करना होगा ताकि शाखा इसकी प्रक्रिया कर सके. यह राशि शाखा द्वारा नो लियन खाते में रखी जाएगी. उधारकर्ता को स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद, यह अग्रिम राशि ओटीएस राशि में समायोजित की जाएगी और ऋण खाते में जमा की जाएगी.

7.उधारकर्ता को प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना देने की तारीख से 30 दिनों के अंतर्गत ओटीएस राशि का 10% जमा करना होगा, जिसमें विफल रहने पर स्वीकृति निष्फल हो जाएगी.  इसमें ओटीएस स्वीकृति के लिए आवेदन के साथ जमा की गई राशि शामिल होगी.

8.आम तौर पर पूरी ओटीएस राशि उधारकर्ता द्वारा स्वीकृति देने की तारीख से तीन महीने के अंदर देय होगी. हालाँकि, इसका भुगतान अधिमानतः मासिक किस्तों में, परंतु 30.06.2023 के बाद नहीं, साथ में ओटीएस की स्वीकृति देने की तारीख से घटते शेष के आधार पर 1 वर्ष एमसीएलआर +2% की दर से साधारण ब्याज के साथ छह महीने के अंतर्गत किया जा सकता है.

 9.    विवरण के लिए कृपया शाखा प्रबंधक से संपर्क करें.