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सेन्‍ट रेंटल (व्यक्तिगत)

उद्देश्

व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भावी पट्टे किराये के विरुद्ध संपत्ति मालिकों को वित्तपोषित करना, परंतु सट्टा उद्देश्य के लिए नहीं

पात्रता

. ऐसे संपत्ति मालिक जिनकी संपत्ति महानगर/शहरी/अर्ध-शहरी क्षेत्र में स्थित है, जिन्होंने अपनी संपत्ति सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्रतिष्ठित निगमों/बैंकों/वित्तीय संस्थानों/बीमा कंपनियों/और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पंजीकृत पट्टा विलेख के अंतर्गत किराए पर दी हो.

  • सरकार/एसोसिएशन/ट्रस्ट आदि के स्वामित्व वाली संपत्ति शामिल नहीं होगी।
  • स्कूल, कॉलेज, अनाथालय, अस्पताल, वृद्धाश्रम आदि जैसी सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं को पट्टे पर दी गई संपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
  • हमारी शाखा के मकान मालिकों के लिए सेंट रेंटल
  • सेंट रेंटल योजना के अंतर्गत, लक्ष् समूह महानगर/शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित संपत्ति के स्वामी हैं। यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखा भवन के मकान मालिकों को भी उपरोक्त समान नियमों और शर्तों के साथ विस्तारित की जा सकती है।

सुविधा का प्रकार

सावधि ऋण

वित् की मात्रा

अधिकतम ₹7.50 करोड़, न्यूनतम एवं बी

. शुद्ध वर्तमान मूल् (एनपीवी) का 95% @ 10%

या

बी. शेष अवधि के लिए भविष्य में मिलने वाले लीज़ किराए का 65%

प्राप् भावी पट्टा किराया = प्राप्य सकल किराए से (अग्रिम किराया प्राप्त + संपत्ति कर + आयकर + पट्टादाता के अन्य वैधानिक बकाया) घटाकर.

प्रतिभूति

  • भविष्य के किराए की प्राप्तियों का बैंक के पक्ष में समनुदेशन.
  • संपत्ति का साम्यिक बंधक: वसूली योग्य मूल्य ऋण राशि का कम से कम 150% होना चाहिए।

बीमा

उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को अपने नाम पर बंधक रखी जाने वाली संपत्ति के पूर्ण बाजार मूल्य के लिए बैंक क्लॉज के साथ क्षति, हानि, आग से हानि और बैंक द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य जोखिमों के विरुद्ध बीमा रखना होगा और ऐसे बीमा को तब तक चालू रखना होगा जब तक बैंक की योजना के अंतर्गत देय राशि का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता.

ब्याज

आरबीएलआर (रेपो रेट+स्प्रेड) + सीआरपी (क्रेडिट जोखिम प्रीमियम)

3 वर्ष तकआरबीएलआर (9.10%) + 2.80% = 11.90%

3 वर्ष से अधिक-आरबीएलआर (9.10%) + 3.30% = 12.40%

प्रसंस्करण शुल्

ऋण राशि का 1% + जीएसटी; अधिकतम ₹3.00 लाख

दस्तावेज़ीकरण शुल्क

50 लाख रुपये तक के ऋण हेतु: ₹2500 + जीएसटी

50 लाख रुपये से अधिक के ऋण हेतु: ₹5000 + जीएसटी

उधारकर्ता के दायित्व

पट्टे के अंतर्गत पट्टादाता के रूप में सभी दायित्व उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाने चाहिए। उधारकर्ता संपत्ति के रखरखाव, सभी करों के भुगतान, बीमा प्रीमियम आदि के लिए जिम्मेदार होगा।

न्यूनतम सीआईसी स्कोर

सीआईसी का नाम

न्यूनतम प्रारंभिक सीमा

ट्रांसयूनियन सिबिल

700

एक्सपेरियन

700

इक्विफैक्

700

सीआरआईएफ

700

 

*शर्तों और परिवर्तनों के अधीन। अधिक जानकारी एवं अपडेट के लिए कृपया हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें।