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सेन्‍ट होम डबल प्‍लस स्‍कीम

यह दो भागों में विभाजित किया  गया है :- 

  • 1)  ओवर ड्राफ्ट सुविधा के साथ होम लोन 
  • 2) अन्‍य उद्वेश्‍यों के लिए मीयादी  ऋण ( जैसे मरम्‍मत / घर का नवीनीकरण ,घर का फर्निशिंग / नवीनीकरण , नया वाहन खरीदने , उपभोक्‍ता वस्‍तुएं / फर्नीचर खरीदने, सौर ऊर्जा उपकरण / बच्‍चों का विवाह / शैक्षिक व्‍यय , चिकित्‍सा व्‍यय, परिवार अवकाश , टूर इत्‍यादि)

भाग 1 :- सेन्‍ट होम लोन डबल प्‍लस के लिए ओवर ड्राफ्ट सुविधा

नकदी प्रवाह के कुशल प्रबंधन को सक्षम करें.  आवश्‍यकतानुसार निकासी के लचीलेपन की सुविधा, जोकि ब्‍याज के बोझ को कम करने में सहायक होता है.

उद्वेश्‍य  :

  • नये अथवा विद्यमान घर / फ्लैट के निर्माण / अधिग्रहण के लिए 
  • विद्यमान घर के विस्‍तार के लिए. 

पात्रता :

  • व्‍यक्‍तिगत वेतनभोगी कर्मचारी, स्‍वनियोजित व्‍यक्‍ति, पेशेवर, अन्‍य कोई भी व्‍यक्‍ति जिसके पास कानूनी पहचान और आय का नियमित स्रोत हो.
  • आवेदन करने की तारीख को आवेदक की आयु 18 वर्ष (पूर्ण) हो. 

ऋण की प्रमात्रा एवं मार्जिन :

वेतनभोगी उधारग्रहिताओं के लिए

  1. रु.30 लाख तक के ऋण के लिए लागत का 90% 
    रु. 30 लाख के ऊपर से रु.75 लाख तक के लिए ऋण लागत का 80% एवं 
    रु.75 लाख से ऊपर के ऋण के लिए लागत का 75 % 
    ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन.(उपर्युक्‍त लागत का अर्थ निर्माण / नए क्रय / विद्यमान घर / फ्लैट की लागत अथवा विद्यमान घर / फ्लैट के विस्‍तार की लागत ( जमीन की कीमत सहित)).
  2. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन विद्यमान घर / फ्लैट के मरम्‍मत / नवीनीकरण / विस्‍तार / परिवर्तन की कुल लागत का 75% अधिकतम रु.10.00 लाख
  3. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अनुपालन के पश्‍चात प्‍लॉट की कीमत (पंजीकृत मूल्‍य) का 75% .
    केवल प्‍लॉट के वित्‍तपोषण नहीं किया जाना चाहिए. प्‍लॉट की कीमत कुल हाउसिंग ईकाई की कीमत की 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए. 

गैर वेतनभोगी उधारकर्ताओं के लिए 

अधिस्‍थगन अवधि 

चुकौती 

  1. रु. 75 लाख तक की ऋण राशि के लिए लागत का 80% रु.75 लाख से अधिक की ऋण राशि के लिए कुल लागत का 75% 
  2. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन विद्यमान घर / फ्लैट के मरम्‍मत / नवीनीकरण / विस्‍तार / परिवर्तन की कुल लागत का 75% अधिकतम रु.10.00 लाख .
  3. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अनुपालन के पश्‍चात प्‍लॉट की कीमत (पंजीकृत मूल्‍य) का 75%. .
  4. केवल प्‍लॉट के वित्‍तपोषण नहीं किया जाना चाहिए. प्‍लॉट की कीमत कुल हाउसिंग ईकाई की कीमत की 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए.
    • 36 माह तक की अधिस्‍थगन अवधि .
    • .

      कुल निवल वेतन मानदंड 


      आवेदक की शुद्ध वार्षिक आय एवं चुकौती क्षमता ईएमआई / एनएमआई अनुपात पर आधारित है 

      प्रसंस्‍करण प्रभार:

      प्रतिभूति

      गारंटी

      बीमा

      भाग 2 : अन्‍य उद्वेश्‍य के लिए मीयादी ऋण आरबीएलआर

      Purpose Details
      घर / फ्लैट की मरम्‍मत / नवीनीकरण.
      • जो लोग सेन्‍ट होम डबल प्‍लस का लाभ ले रहे हैं वे सेन्‍ट होम डबल प्‍लस के अंतिम संवितरण और नियमित चुकौती पर 3 वर्षों के पश्‍चात नवीनीकरण एवं मरम्‍मत के लिए पात्र हैं.
      • सेन्‍ट होम डबल प्‍लस के अंतिम संवितरण एवं नियमित चुकौती पर 1 वर्ष के पश्‍चात घर / फ्लैट के विस्‍तार हेतु पात्र हैं.
      • मार्जिन : 25%
      • न्‍यूनतम रु.1 लाख 
      • अधिकतम रु.10 लाख 
      • आरबीएलआर 
      • निम्‍न जोखिम  = 4.00+3.10=7.10 %
      • मध्‍यम जोखिम =4.00+3.10+0.25= 11.35% फ्लोटिंग एवं मासिक अंतराल.
      व्‍यक्‍तिगत उपयोग हेतु नये दोपहिया / चौपहिया वाहन की खरीदी.
      • केवल नये वाहन ही वित्‍तपोषण के लिए पात्र हैं..
      • आरबीएलआर 
      • निम्‍न जोखिम  = 4.00+3.25=7.25 %
      • मध्‍यम जोखिम =4.00+3.25+0.20= 7.45 % फ्लोटिंग एवं मासिक अंतराल
      घरो की पुनर्सज्‍जा / फर्निशिंग
      • 25% मार्जिन. न्‍यूनतम रु. 1 लाख. अधिकतम ऋण राशि रु.10 लाख.
      • संवितरण के अगले माह से प्रारंभ अधिकतम 60 ईएमआई.
      • आरबीएलआर 
      • निम्‍न जोखिम  = 4.00+3.40=7.40 %
      • मध्‍यम जोखिम =4.00+3.40+0.25= 7.65 % फ्लोटिंग एवं मासिक अंतराल
      उपभोक्‍ता वस्‍तुओं / फर्नीचर इत्‍यादि की खरीद.
      • 25% मार्जिन. न्‍यूनतम रु. 1 लाख. अधिकतम ऋण राशि रु.10 लाख 
      • चुकौती अधिकतम 60 माह.
      • आरबीएलआर 
      • निम्‍न जोखिम  = 4.00+3.40=7.40 %
      • मध्‍यम जोखिम =4.00+3.40+0.25= 7.65 % फ्लोटिंग एवं मासिक अंतराल
      सौर ऊर्जा उपकरण
      • 25% मार्जिन. न्‍यूनतम 0.10 लाख
      • अधिकतम रु.10 लाख .
      • चुकौती : 36 माह .
      • आरबीएलआर
      • निम्‍न जोखिम  = 4.00+3.05=7.05 %
      • मध्‍यम जोखिम =4.00+3.05+0.10= 7.15 % फ्लोटिंग एवं मासिक अंतराल
      बच्‍चों का विवाह / शैक्षिणिक व्‍यय, चिकित्‍सा व्‍यय
      • 25% मार्जिन. न्‍यूनतम 0.10 लाख 
      • अधिकतम रु.5 लाख.
      • चुकौती: अधिकतम 36 माह .
      • आरबीएलआर
      • निम्‍न जोखिम  = 4.00+4.55=8.55 %
      • मध्‍यम जोखिम =4.00+4.55+0.10= 8.65 % फ्लोटिंग एवं मासिक अंतराल
      परिवार अवकाश, टूर यात्रा
      • 25% मार्जिन. न्‍यूनतम 0.10 लाख , अधिकतम रु.5 लाख.
      • चुकौती: अधिकतम 24 माह .
      • आरबीएलआर 
      • निम्‍न जोखिम  = 4.00+5.05=9.05%
      • मध्‍यम जोखिम =4.00+5.05+0.10= 9.15 %
      • फ्लोटिंग एवं मासिक अंतराल
      • 30 वर्षों तक की चुकौती अवधि. 
      1. शुद्ध वार्षिक आय-वार श्रेणीबद्ध अनुपात निम्‍नानुसार है
        शुद्ध वार्षिक आय ईएमआई / एनएमआई अनुपात (अधिकतम) 
        <=रु.1.20 लाख 20%
        > रु.1.20लाख एवं <= रु.3.0 लाख 30%
        > रु.3 लाख एवं <= रु.5.0 लाख 55%
        > रु.5 लाख एवं<= रु.8.0 लाख  60%
        > रु.8 लाख एवं <= रु 10 लाख  65%
        > रु. 10.0 लाख 66.67%
        एनएमआई (शुद्ध मासिक आय) = कुल मासिक आय (जीएमआईI) – सभी संवैधानिक कटौतियां एवं कर. (सभी विद्यमान एवं प्रस्‍तावित ईएमआई के अतिरिक्‍त ).
        ईएमआई के आकलन के उद्वेश्‍य से ईएमआई / एनएमआई अनुपात में विद्यमान ऋणों की सभी ईएमआई एवं प्रस्‍तावित ऋण की ईएमआई सम्‍मिलित होगी, अत: एनएमआई आकलन के उद्वेश्‍य से वर्तमान ईएमआई कुल मासिक आय में से नहीं काटी जानी चाहिए. 
        नोट  : अनुमत ऋण राशि का निर्धारण निम्‍न पात्र मानदंडों से प्राप्‍त कम मूल्‍य के आधार पर किया जाएगा :
        अधिकतम अनुमत एलटीवी अनुपात
        एवं  अनुमत ईएमआई / एनएमआई अनुपात.
      2. कुल वार्षिक आय में सभी स्रोतों से प्राप्‍त होने वाली नियमित आय को सम्‍मिलित किया जाना चाहिए. अप्रत्‍याशित आय अथवा ओवरटाइम इत्‍यादि जैसी अस्‍थायी प्रकृति की आय को कुल वार्षिक आय के आकलन में सम्‍मिलित नहीं की जानी चाहिए, भले ही ये आय नियमित हो.
      3. आवेदक द्वारा घोषित आय के साक्ष्‍य में दस्‍तावेजी प्रमाण होने चाहिए. 
      • ऋण राशि का 0.50% oअधिकतम रु.20,000/-
      • रहवासी संपत्‍ति का साम्‍यिक बंधक
      • ऋण राशि पर ध्‍यान दिए बिना वेतनभोगी व्‍यक्‍तियों के लिए गारंटी की शर्त को हटा दिया गया है. स्‍वनियोजित व्‍यक्‍ति / अन्‍य के लिए रु.20.00 लाख तक की ऋण राशि के लिए गारंटी की कोई आवश्‍यकता नहीं है. 
      • स्‍वनियोजित व्‍यक्‍ति / अन्‍य के लिए रु. 20.00 लाख तक की ऋण राशि के लिए गारंटी के बजाय पत्‍नी, पति, पिता, माता, भाई, बहन को सह आवेदक के रूप में लिया जा सकता है. 
      • घर / फ्लैट / संपत्‍ति पर्याप्‍त रूप से बीमाकृत होनी चाहिए.