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सेंट होम डबल प्लस योजना

उद्देश्य

  • नये या मौजूदा घर/ फ्लैट के निर्माण/ या खरीद के लिए

बी. मौजूदा घर का विस्तार.

पात्रता

  • व्यक्तिगत वेतनभोगी कर्मचारी, स्व-नियोजित व्यक्ति, पेशेवर, कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास आय का कानूनी, प्रमाणित और नियमित स्रोत हो,

बी. आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष (पूरी) होनी चाहिए.

सुविधा का प्रकार

ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ आवास ऋण : नकद प्रवाह के कुशल प्रबंधन को सक्षम करने हेतु.  ब्याज भार को कम करने में मदद. ज़रूरत के समय निकासी की सुविधा उपलब्ध है.

अधिकतम ऋण अवधि

नया या 10 वर्ष से कम पुराना मकान/ फ्लैट खरीदने या निर्माण के लिए, वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी के लिए क्रमशः 30 और 25 वर्षों की अधिकतम अवधि या उधारकर्ता की 70 वर्ष आयु तक, जो भी पहले हो.

10 वर्ष से अधिक पुराने मकान/फ्लैटों की खरीद के लिए अधिकतम अवधि 25 वर्ष या उधारकर्ता की आयु 70 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो।

ब्याज दर

कृपया हमारी नवीनतम ब्याज दरें जानने के लिए यहां क्लिक करें 

अधिस्थगन अवधि

अधिकतम 24 महीने तक

यदि अधिस्थगन अवधि 18 महीने से अधिक है, तो उधारकर्ता को प्री-ईएमआई ब्याज का भुगतान करना होगा.

प्रतिभूति

वित्तपोषित आवासीय संपत्ति का साम्यिक बंधक

बीमा

वित्तपोषित घर/ फ्लैट/ संपत्ति का पर्याप्त बीमा होना चाहिए.

गारंटी

 

  • ऋण राशि चाहे कितनी भी हो वेतनभोगियों हेतु गारंटी शर्त में छूट दी गई है। स्व-रोजगार/ अन्य के मामले में 20.00 लाख तक के ऋण के लिए कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है।
  • हालांकि, स्वरोजगार/ अन्य को 20.00 लाख से अधिक के ऋण के लिए गारंटर के बजाय पत्नी, पति, पिता, माता, बहन, भाई को सह-आवेदक बनाया जा सकता है।

ऋण की मात्रा

 

 

ऋण राशि

वेतनभोगी उधारकर्ता

गैर-वेतनभोगी उधारकर्ता

30 लाख तक

90%

80%

30 लाख रुपये से अधिक और 75 लाख तक

80%

80%

75 लाख से अधिक

75%

75%

मौजूदा घर/फ्लैट की मरम्मत/नवीनीकरण/परिवर्तन के लिए (अधिकतम 25 लाख)

75%

75%

प्लॉट की खरीद और निर्माण

प्लॉट खरीदने के लिए

75%

75%

प्लॉट पर निर्माण के लिए

उपरोक्तानुसार ऋण की मात्रा के अनुसार

 

ईएमआई/एनएमआई अनुपात

 

शुद्ध वार्षिक आय

ईएमआई/एनएमआई अनुपात (अधिकतम)

<=1.20 लाख

20%

>1.20 लाख एवं <=3.0 लाख

30%

>3 लाख एवं <=5.0 लाख

55%

>प्रति 5 लाख &<= 8.0 लाख

60%

>8 लाख एवं <= 10 लाख

65%

>10.0 लाख

66.67%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एनएमआई (शुद्ध मासिक आय) = सकल मासिक आय ( जीएमआई ) - सभी वैधानिक कटौती और कर (सभी मौजूदा और प्रस्तावित ईएमआई को छोड़कर)।

ऋण पात्रता निर्धारित करने के लिए ईएमआई/एनएमआई अनुपात की गणना में सभी मौजूदा ऋणों और प्रस्तावित ऋणों की ईएमआई शामिल होंगी, इसलिए, एनएमआई की गणना के लिए मौजूदा ईएमआई को सकल मासिक आय ( जीएमआई ) से घटाया नहीं जाना चाहिए।

स्वीकार्य ऋण राशि का मूल्यांकन नीचे उल्लिखित पात्र मानदंडों से प्राप्त निम्नतम मूल्य के आधार पर किया जाएगा: अधिकतम स्वीकार्य एलटीवी अनुपात और स्वीकार्य ईएमआई/एनएमआई अनुपात

प्रसंस्करण

प्रभार

  • ऋण राशि का 0.50%, अधिकतम 20,000/- + जीएसटी
  • "सेंट होम डबल प्लस लोन स्कीम" पर प्रोसेसिंग शुल्क दिनांक 31.03.2025 तक छूट दी गई है.

दस्तावेज़ीकरण शुल्क

1350/- + जीएसटी

*शर्तों और नियमों के अधीन। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए कृपया हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें।