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सेंट होम डबल प्लस योजना

उद्देश्य

    • नये या मौजूदा मकान/फ्लैट के निर्माण/अधिग्रहण के लिए

       बी. मौजूदा मकान के विस्तार के लिए.

पात्रता

  • व्यक्तिगत वेतनभोगी कर्मचारी, स्व-नियोजित व्यक्ति, पेशेवर, कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास आय का कानूनी, निर्धारित और नियमित स्रोत हो.

बी. आवेदन की दिनांक को आवेदक की आयु 18 वर्ष (पूरी) होनी चाहिए.

सुविधा का प्रकार

ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ आवास ऋण : नकदी प्रवाह के कुशल प्रबंधन को सक्षम करने के लिए. यह ब्याज के बोझ को कम करने में मदद करता है और आवश्यकता के समय निकासी की सुविधा भी देता है.

अधिकतम ऋण अवधि

नये या विद्यमान मकान/फ्लैट के निर्माण/अधिग्रहण के लिए जो 10 वर्ष से अधिक पुराना न हो, वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी के लिए क्रमशः 30 और 25 वर्ष की अधिकतम अवधि या उधारकर्ता की आयु 70 वर्ष हो जाने पर, जो भी पहले हो.

10 वर्ष से अधिक पुराने मकान/फ्लैट की खरीद के लिए, अधिकतम अवधि 25 वर्ष या उधारकर्ता की आयु 70 वर्ष होने पर, जो भी पहले हो.

ब्याज दर

जोखिम रेटिंग स्कोर 9.10% से 9.55% तक के आधार पर

अधिस्थगन अवधि

 

निर्माण के मामले में अधिकतम 24 माह तक, अधिस्थगन अवधि 18 माह से अधिक व 24 माह तक होने पर, प्री-ईएमआई ब्याज उधारकर्ता द्वारा देय होगा.

प्रतिभूति

आवासीय संपत्ति का सामयिक बंधक (ईएम)

बीमा

वित्तपोषित घर/फ्लैट/संपत्ति का पर्याप्त बीमा होना चाहिए

गारंटी

 

  • वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए गारंटी की शर्त में छूट दी गई है, भले ही ऋण राशि कितनी भी हो. स्व-रोजगार/अन्य के मामले में रू. 20.00 लाख तक के ऋण के लिए कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है.
  • हालांकि, स्वरोजगार/अन्य को रू. 20.00 लाख से अधिक के ऋण के लिए गारंटर पर जोर देने के बजाय पत्नी, पति, पिता, माता, बहन, भाई को सह-आवेदक के रूप में लिया जा सकता है.

ऋण की मात्रा

 

 

ऋण राशि

वेतनभोगी उधारकर्ता

गैर-वेतनभोगी उधारकर्ता

रु. 30.00 लाख तक

90%

80%

रु. 30.00 लाख से अधिक और रु. 75 लाख तक

80%

80%

रु. 75.00 लाख से अधिक

75%

75%

मौजूदा मकान/फ्लैट की मरम्मत/नवीनीकरण/परिवर्तन के लिए (अधिकतम रु. 25.00 लाख)

75%

75%

भूखण्ड की खरीद और निर्माण

भूखण्ड खरीदने के लिए

75%

75%

भूखण्ड पर निर्माण के लिए

उपरोक्तानुसार ऋण की मात्रा के अनुसार

ईएमआई/एनएमआई अनुपात

 

शुद्ध वार्षिक आय

ईएमआई/एनएमआई अनुपात (अधिकतम)

<=रु.1.20 लाख

20%

>रु.1.20 लाख एवं <=रु.3.0 लाख

30%

>रु.3 लाख एवं <=रु.5.0 लाख

55%

>प्रति 5 लाख एवं <= रु.8.0 लाख

60%

>रु.8 लाख एवं <= 10 लाख

65%

>रु.10.0 लाख

66.67%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एनएमआई (शुद्ध मासिक आय) = सकल मासिक आय (जीएमआई) - सभी वैधानिक कटौती और कर (सभी मौजूदा और प्रस्तावित ईएमआई को छोड़कर).

ईएमआई/एनएमआई अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए ईएमआई में मौजूदा ऋणों और प्रस्तावित ऋण के लिए सभी ईएमआई शामिल होंगे, इसलिए, एनएमआई की गणना के प्रयोजन के लिए मौजूदा ईएमआई को सकल मासिक आय (जीएमआई) से घटाया नहीं जाना चाहिए.

नोट: अनुमत ऋण राशि का आकलन नीचे उल्लिखित पात्र मानदंडों से प्राप्त न्यूनतम मूल्य के आधार पर किया जाएगा: अधिकतम अनुमत एलटीवी अनुपात और अनुमत ईएमआई/एनएमआई अनुपात

  • सकल वार्षिक आय में सभी स्रोतों से केवल नियमित आय ही शामिल होनी चाहिए. सकल वार्षिक आय की गणना करते समय अप्रत्याशित आय या ओवरटाइम जैसी अस्थायी प्रकृति की आय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, भले ही ऐसी आय नियमित हो.
  • आवेदकों द्वारा बताई गई आय का दस्तावेजी साक्ष्य होना चाहिए.

प्रसंस्करण

शुल्क

  • ऋण राशि का 0.50%, अधिकतम रु. 20,000/- + जीएसटी
  • नए प्रस्ताव के लिए एपीआई एकीकरण शुल्क 81 रुपये + जीएसटी वसूला जाएगा.
  • "सेंट होम डबल प्लस लोन योजना" पर प्रोसेसिंग शुल्क में 31.03.2025 तक छूट है

दस्तावेज़ीकरण शुल्क

रु. 1350/- + जीएसटी

*शर्तों और परिवर्तनों के अधीन. अधिक जानकारी और अपडेट के लिए कृपया हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें.