मद सं. | प्रावधान | जानकारी |
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4(1)bi |
संगठन के कार्यों एवं जिम्मेदारियों का विवरण |
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा गठित एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है. इसका 100% शेयर भारत सरकार के पास है. इसकी संगठनात्मक संरचना का विवरण. |
4(1)bii | इसके कार्यालयों एवं कर्मचारियों की अधिकार एवं कर्तव्य. |
शाखाओं में कार्यरत बैंक के कनिष्ठ प्रबंधकीय (जेएमजीएस) से डीजीएम ग्रेड के सभी अधिकारियों के पास उनकी स्थिति के आधार पर कुछ वित्तीय शक्तियां होती हैं. इसके अलावा प्रशासनिक कार्यालयों, जैसे-क्षेत्रीय कार्यालय, आंचलिक कार्यालय एवं केन्द्रीय कार्यालयों में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी उनकी स्थिति के आधार पर कुछ वित्तीय शक्तियां होती हैं. विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाता है। संगठन की आवश्यकता और सरकार/आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर इन शक्तियों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है. बैंक में ऋण स्वीकृत करना है या नहीं, यह बैंक के संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी के पूर्ण विवेक पर निर्भर है एवं प्रत्येक मामले के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वे इस विवेक का प्रयोग करते हैं. |
4(1)biii | पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली कार्यप्रणाली |
बैंक में निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में एक
सुपरिभाषित प्रणाली है. बैंक के ऋण देने वाले प्राधिकारी द्वारा विभिन्न स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं. बैंक के विभिन्न ऋण प्राधिकारी इस प्रकार हैं-
आंचलिक कार्यालय/शाखाओं में मुख्य प्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक. बोर्ड की प्रबंधन समिति निदेशक मंडल समग्र ऋण देने की शक्तियों के भीतर, गैर-निधि आधारित सुविधाओं के लिए विशिष्ट सीमा है। कुछ प्रकार की प्रतिभूतियों जैसे बही ऋण, शेयर, एनएससी, केवीपी, राहत बांड आदि के लिए ऋण देने की शक्तियों पर विशिष्ट सीमा भी तय की जाती है. खुदरा ऋण योजनाओं के मामले में प्रतिनिधियों की उधार देने की शक्ति योजना विशिष्ट होती है. खुदरा ऋण योजनाओं की सूची और ऐसी योजनाओं के नियम और शर्तें वेबसाइट के साथ-साथ शाखाओं में भी उपलब्ध हैं. इसके अलावा, एक अच्छी तरह से परिभाषित संगठनात्मक संरचना और जवाबदेही की एक स्पष्ट प्रणाली है जो आरबीआई/सीवीसी के दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखती है. प्रत्येक अधिकारी को ऋण प्रस्तावों पर विचार करना होता है और शक्तियों के प्रत्यायोजन की योजना के अनुसार निर्णय लेना होता है. सभी स्वीकृत ऋणों की सूचना उच्च अधिकारी देनी होती है, ताकि उनपर नियंत्रण रखा जा सके.शक्तियों के समुचित प्रत्यायोजन एवं कंट्रोल रिटर्न की प्रणाली की निगरानी नियंत्रकों एवं लेखा परीक्षा के माध्यम से की जाती है. |
4(1)biv |
बैंक द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड।
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बैंक का केंद्रीय कार्यालय विभिन्न अवधियों के लिए जमाराशियों पर दी जाने वाली दर तय करता है, जो कि बैंक की वेबसाइट और शाखाओं में भी प्रदर्शित की जाती है। ऋण के संबंध में, पुनः केंद्रीय कार्यालय विभिन्न ऋण उत्पादों को शुरू करने का निर्णय लेता है और जिसका विवरण वेबसाइट के साथ-साथ सभी शाखाओं में उपलब्ध होता है। केंद्रीय कार्यालय विभिन्न ऋणों के लिए ब्याज दरों के बारे में भी निर्णय लेता है जो फिर से हमारी वेबसाइट पर और बैंक के कार्यालयों/शाखाओं में भी उपलब्ध होता है। ऋण स्वीकृत करना है या नहीं, यह बैंक के संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी के पूर्ण विवेक पर निर्भर है और प्रत्येक मामले के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस विवेक का प्रयोग किया जाता है. |
4(1)bv |
नियम,विनियम, निर्देश, नियमावली और रिकॉर्ड, जो बैंक के पास या उसके नियंत्रण में हैं या उसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं. |
निर्देशों की नियमावली, संहिताबद्ध परिपत्र, शक्तियों के प्रत्यायोजन की योजना, बोर्ड की कार्यवाही आदि जैसे कई दस्तावेज हैं और कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले आवधिक परिपत्र भी हैं. ये दस्तावेज और नीतियां बैंक की वेबसाइट होम पेज पर नीचे दिए गए नीतियों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत उपलब्ध है.
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4(1)bvi |
दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो बैंक के पास या उसके नियंत्रण में हैं। |
ये मुख्य रूप से ग्राहकों/उधारकर्ताओं/गारंटरों द्वारा निष्पादित दस्तावेज और तीसरे पक्ष आदि के साथ अनुबंध हैं. |
4(1)bvii |
किसी भी व्यवस्था का विवरण जो उसकी नीति के निर्माण और उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श, या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है |
निदेशक मंडल बैंक की नीतियां बनाते हुए अर्थव्यवस्था की स्थिति, सरकार की नीतियां और जनता से जुड़े मुद्दे को ध्यान में रखते हैं. |
4(1)bviii |
क्या संगठन संचालन के सलाह के उद्देश्य से अथवा संगठन के एक भाग के रूप में गठित, दो या दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के निर्णयों की जानकारी सभी के लिए उपलब्ध है एवं क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकोण में जनता के शामिल होने का विकल्प खुला है या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं. |
बैंक ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न समितियों की नियुक्ति की गयी है। बैंक के प्रमुख मामलों का प्रबंधन करने वाली कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ निम्नलिखित हैं: ए. जोखिम प्रबंधन समिति बी. आस्ति देयता प्रबंधन समिति सी. लेखा परीक्षा समिति। डी. केंद्रीय प्रबंधन समिति। इ. निदेशक मंडल जनता उपरोक्त समिति की बैठकों में भाग लेने की हकदार नहीं है और कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ नहीं हैं. |
4(1)bix | अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देश पुस्तिका है. | कर्मचारी निदेशिका (कृपया पढने के लिए ज़ूम करें) |
4(1)bx | नियमानुसार दिए जाने वाले मुआवजे की व्यवस्था सहित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक |
कर्मचारियों/अधिकारियों का मासिक पारिश्रमिक
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4(1)bxi |
इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाया गया हो। |
सार्वजनिक धन और संवितरण के व्यय के लिए कोई योजना और बजट नहीं है और यह प्रावधान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लागू नहीं है। |
4(1)bxii | सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है। | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्यों को छोड़कर समग्र रूप से बैंक की ऋण गतिविधियों के लिए कोई सब्सिडी कार्यक्रम या योजना नहीं है. बैंक के अग्रिमों के लिए अलग-अलग योजनाएँ हैं और नियम और शर्तें बैंक की वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध हैं। |
4(1)bxiii |
इसके द्वारा दी गई रियायत, परमिट या प्राधिकरण के प्राप्तकर्ताओं का विवरण। |
बैंक में रियायतें, प्राधिकरण आदि प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं था, और बैंक में इस प्रावधान से संबंधित कोई सामग्री नहीं है। |
4(1)bxiv | इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम की गई या इसके पास उपलब्ध जानकारी के संबंध में विवरण। |
जमा, अग्रिम और बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के बारे में सभी सामान्य जानकारी बैंक की वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है। |
4(1)bxv. | सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुरक्षित पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य समय सहित, सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण. | टोल फ्री नंबरों/टेलीफोन नंबरों की सूची वेबसाइट पर पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है। जनता उन बैंकिंग उत्पादों के बारे में जानकारी के लिए एसीपीआईओ से संपर्क कर सकती है, जिनके विवरण वेबसाइट में उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, अधिकांश जानकारी, जैसे ग्राहक अधिकार नीति, ग्राहक सेवा पर नीति, मृत जमाकर्ताओं और अन्य के दावों के निपटान के लिए नीति, वरिष्ठ नागरिक/विकलांग/अक्षम खाता धारक पर नीति, उचित व्यवहार, नागरिक चार्टर, मुआवजा नीति आदि। हमारे बैंक की वेबसाइट के होम पेज पर नीति और प्रक्रिया अनुभाग के तहत उपलब्ध हैं. |
4(1)bxvi | लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य | आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी |
4(1)bxvii | ऐसी अन्य जानकारियां जो उल्लेखनीय हैं. | धारा 4(1) (बी) (xvii) के तहत आरटीआई आवेदनों और अपीलों और प्रकटीकरण की प्राप्ति और निपटान की संख्या |