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सेंट- मोर्गेज -शैक्षिक संस्थान

1.पात्रता
  • मेट्रो/शहरी/अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित संस्थान भवन की अचल संपत्ति के गिरवी पर ऋण।
  • सोसायटी/ट्रस्ट के रूप में निगमित निजी शैक्षणिक संस्थान कम से कम 5 वर्षों के लिए अस्तित्व में होना चाहिए और छात्रों के कम से कम 2 बैचों को सरकार/यूजीसी/किसी भी सांविधिक निकाय जैसे एआईसीटीई/आईएमसी आदि द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न शैक्षिक बोर्डों/विश्वविद्यालयों/ से संबद्ध संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए 
2.उद्देश्य

किसी भी प्रकार के परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए, लेकिन किसी सट्टा उद्देश्य / रियल एस्टेट गतिविधि / पूंजी बाजार गतिविधि के लिए नहीं।  

3.वित्त की प्रकृति :
  • न्यूनतम: रु.1.00 लाख
  • अधिकतम: रु.500.00 लाख
4.ब्याज की दर :

सावधि ऋण और ओवर ड्राफ्ट के लिए एमसीएलआर + 4.50%

5.चुकौती की शर्तें:
  • सावधि ऋण की चुकौती अधिकतम 120 समान मासिक किश्तों (ईएमआई) में की जानी है, जो संवितरण के अगले महीने से शुरू होगी।
  • ओवर ड्राफ्ट: सालाना 12 महीने के नवीनीकरण के लिए।
6.प्रतिभूति
  • मेट्रो/शहरी/अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित संस्थान के नाम और कब्जे में भवन के साथ गैर-भारग्रस्त भूमि का साम्यिक बंधक
7.अन्य प्रभार:
  • प्रोसेसिंग शुल्क: मीयादी ऋण और ओवरड्राफ्ट के मामले में, ऋण राशि का 0.50%, जो क्रमशः रु.20,000/- और रु.10,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन नवीकरण शुल्क: ओडी के मामले में, नवीकरण शुल्क @ 0.50%, अधिकतम रु. 2000/- प्रति नवीनीकरण लगाया जाएगा।
  • निरीक्षण शुल्क और दस्तावेज़ीकरण शुल्क: शून्य।