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सेन्ट पीएम विद्यालक्ष्मी योजना- चयनित 860 संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शिक्षा ऋण योजना

परिचय

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 6 नवंबर 2024 को “प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी” (पीएम-विद्यालक्ष्मी) योजना को मंजूरी दी, जो मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु केन्‍द्र की एक योजना है ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें।

 

उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा चयनित देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (क्‍यूएचईआई) में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों के लिए एक विशेष शिक्षा ऋण योजना है। इस योजना के अंतर्गत बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति, गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है, जिसे नए पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से एक सरल, पारदर्शी, छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से सुलभ बनाया गया है।

छात्र की पात्रता

  • केवल भारत में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हित 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में सामूहिक प्रतियोगी परीक्षाओं/ मेरिट के आधार पर प्रवेश प्राप्‍त किया हो.
  • भारतीय नागरिक
  • एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई भी पात्र हैं लेकिन वे केवल सामूहिक प्रतियोगी परीक्षाओं/ मेरिट के आधार पर चयनित हुए हों, किसी एनआरआई कोटा/ प्रबंधन कोटा के माध्‍यम से नहीं. वे किसी भी ब्याज अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

योजना की प्रयोज्यता

उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा चयनित देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश प्राप्‍त किया हो.

860 कॉलेजों को 03 श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

पीएम विद्यालक्ष्‍मी एएए श्रेणी – 51 कॉलेज

पीएम विद्यालक्ष्‍मी एए  श्रेणी    – 63 कॉलेज

पीएम विद्यालक्ष्‍मी ए श्रेणी       – 746 कॉलेज

वित्त की प्रमात्रा

कोई ऊपरी सीमा नहीं (पाठ्यक्रम संरचना पर निर्भर है तथा लागू नियमों और शर्तों के अधीन है)

मार्जिन

 

 

संस्थानों की श्रेणी

मार्जिन %

एएए एवं एए श्रेणी

शून्‍य

श्रेणी

  1. 4 लाख तक

शून्‍य

  1. 4.00 लाख रुपये से अधिक

5%

 

 

 

 

 

प्रतिभूति

प्राथमिक – छात्र की भविष्य की आय का असाइनमेंट

संपार्श्विक – शून्य

गारंटर

आवश्‍यक नहीं

सह-उधारकर्ता

एएए और एए श्रेणी संस्थानों हेतु: छात्र के माता-पिता/ अभिभावक/ पति/पत्नी/ सास-ससुर को संयुक्त उधारकर्ता माना जा सकता है.

ए श्रेणी संस्थानों के लिए: संयुक्त उधारकर्ता अनिवार्य है

 

संयुक्त उधारकर्ता सामान्यतः उधारकर्ता छात्र के माता-पिता/ अभिभावक होने चाहिए। विवाहित व्यक्ति के मामले में, संयुक्त उधारकर्ता पति/पत्नी या माता-पिता/सास-ससुर हो सकते हैं.

अधिस्थगन अवधि

कोर्स की अवधि + 1 वर्ष

पुर्नभुगतान

अधिस्थगन अवधि को छोड़कर, अधिकतम 15 वर्ष

ब्‍याज दर

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बीमा

 

 

 

 

शिक्षा ऋण प्राप्‍त करने वाले छात्र हेतु व्यापक जीवन बीमा पॉलिसी हो, जिसकी राशि न्‍यूनतम ऋण सीमा के समान हो और अवधि न्‍यूनतम ऋण अवधि (अर्थात पाठ्यक्रम अवधि + स्थगन अवधि + पुनर्भुगतान अवधि) के समान हो, बैंक के पक्ष में आबंटित की जाएगी.

ऋण स्‍वीकृति की अधिकतम सीमा के अंतर्गत, ऋण की पूरी अवधि के लिए विद्यार्थी के जीवन हेतु,  एकल प्रीमियम आधारित टर्म पॉलिसी का भुगतान किया जा सकता है.

एएए और एए श्रेणी के संस्थानों के लिए बीमा छूट दी गई है

क्रेडिट गारंटी

किसी भी प्रकार की पारिवारिक आय के मामले में 7.5 लाख तक के ऋण के लिए ऋण राशि के 75% के बराबर क्रेडिट गारंटी उपलब्ध होगी. पीएम-विद्यालक्ष्मी के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी लाभ स्नातक या स्नातकोत्तर या एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए केवल एक बार ही स्वीकार्य होगा.

ब्याज अनुदान विवरण

यदि शिक्षा ऋण राशि 10 लाख से अधिक है, तो संवितरित कुल मूल राशि में केवल 10 लाख तक की ऋण राशि पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।

  1. तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले ऐसे छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख तक है, उन्‍हें अधिस्थगन अवधि के दौरान 100% ब्याज अनुदान (पीएम-यूएसपी सीएसआईएस) प्रदान किया जाएगा.
  2. अधिस्थगन अवधि के दौरान 3% (पीएम-विद्यालक्ष्मी) ब्याज अनुदान निम्नानुसार उपलब्ध होगा:
  1. अन्य पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख तक है.
  2. किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत ऐसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख से अधिक तथा 8 लाख तक है.

हालाँकि, डीएचई द्वारा एक वर्ष में अधिकतम एक लाख आवेदकों को ही ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा.

वार्षिक पारिवारिक आय

तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम

अन्‍य पाठ्यक्रम

4.5 लाख तक

100% ब्याज अनुदान (पीएम-यूएसपी सीएसआईएस)

3% ब्याज अनुदान (पीएम-विद्यालक्ष्मी)

4.5 – 8 लाख

3% ब्याज अनुदान (पीएम-विद्यालक्ष्मी)

3% ब्याज अनुदान (पीएम-विद्यालक्ष्मी)

 

पीएम विद्यालक्ष्‍मी पोर्टल

सभी शिक्षा ऋणों के लिए आवेदन, नए पीएम वीएलपी पोर्टल (https://pmvidyalaxmi.co.in) के माध्यम से किया जाएगा।

वार्षिक पारिवारिक आय

आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार के अधिकृत सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। पारिवारिक आय में छात्र + उसके माता-पिता + उसके पति/पत्नी (यदि कोई हो) की आय सम्मिलित होगी।

शुल्‍क

  • प्रोसेसिंग शुल्‍क: शून्‍य
  • एपीआई एकीकरण शुल्क @ 81 + जीएसटी
  • सीआईसी शुल्‍कः प्रति उधारकर्ता प्रति सीआईसी 50/- + जीएसटी
  • वीएलपी शुल्‍क @ 200 + जीएसटी
  • पूर्व भुगतान शुल्क: शून्‍य

पीएम विद्यालक्ष्‍मी योजना के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों की सूची