परिचय |
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 6 नवंबर 2024 को “प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी” (पीएम-विद्यालक्ष्मी) योजना को मंजूरी दी, जो मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु केन्द्र की एक योजना है ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें।
उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा चयनित देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों के लिए एक विशेष शिक्षा ऋण योजना है। इस योजना के अंतर्गत बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति, गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है, जिसे नए पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से एक सरल, पारदर्शी, छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से सुलभ बनाया गया है। |
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छात्र की पात्रता |
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योजना की प्रयोज्यता |
उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा चयनित देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश प्राप्त किया हो. 860 कॉलेजों को 03 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: पीएम विद्यालक्ष्मी एएए श्रेणी – 51 कॉलेज पीएम विद्यालक्ष्मी एए श्रेणी – 63 कॉलेज पीएम विद्यालक्ष्मी ए श्रेणी – 746 कॉलेज |
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वित्त की प्रमात्रा |
कोई ऊपरी सीमा नहीं (पाठ्यक्रम संरचना पर निर्भर है तथा लागू नियमों और शर्तों के अधीन है) |
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मार्जिन
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प्रतिभूति |
प्राथमिक – छात्र की भविष्य की आय का असाइनमेंट संपार्श्विक – शून्य |
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गारंटर |
आवश्यक नहीं |
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सह-उधारकर्ता |
एएए और एए श्रेणी संस्थानों हेतु: छात्र के माता-पिता/ अभिभावक/ पति/पत्नी/ सास-ससुर को संयुक्त उधारकर्ता माना जा सकता है. ए श्रेणी संस्थानों के लिए: संयुक्त उधारकर्ता अनिवार्य है
संयुक्त उधारकर्ता सामान्यतः उधारकर्ता छात्र के माता-पिता/ अभिभावक होने चाहिए। विवाहित व्यक्ति के मामले में, संयुक्त उधारकर्ता पति/पत्नी या माता-पिता/सास-ससुर हो सकते हैं. |
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अधिस्थगन अवधि |
कोर्स की अवधि + 1 वर्ष |
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पुर्नभुगतान |
अधिस्थगन अवधि को छोड़कर, अधिकतम 15 वर्ष |
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ब्याज दर |
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बीमा
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शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले छात्र हेतु व्यापक जीवन बीमा पॉलिसी हो, जिसकी राशि न्यूनतम ऋण सीमा के समान हो और अवधि न्यूनतम ऋण अवधि (अर्थात पाठ्यक्रम अवधि + स्थगन अवधि + पुनर्भुगतान अवधि) के समान हो, बैंक के पक्ष में आबंटित की जाएगी. ऋण स्वीकृति की अधिकतम सीमा के अंतर्गत, ऋण की पूरी अवधि के लिए विद्यार्थी के जीवन हेतु, एकल प्रीमियम आधारित टर्म पॉलिसी का भुगतान किया जा सकता है. एएए और एए श्रेणी के संस्थानों के लिए बीमा छूट दी गई है |
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क्रेडिट गारंटी |
किसी भी प्रकार की पारिवारिक आय के मामले में ₹7.5 लाख तक के ऋण के लिए ऋण राशि के 75% के बराबर क्रेडिट गारंटी उपलब्ध होगी. पीएम-विद्यालक्ष्मी के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी लाभ स्नातक या स्नातकोत्तर या एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए केवल एक बार ही स्वीकार्य होगा. |
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ब्याज अनुदान विवरण |
यदि शिक्षा ऋण राशि ₹10 लाख से अधिक है, तो संवितरित कुल मूल राशि में केवल ₹10 लाख तक की ऋण राशि पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
हालाँकि, डीएचई द्वारा एक वर्ष में अधिकतम एक लाख आवेदकों को ही ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा.
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पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल |
सभी शिक्षा ऋणों के लिए आवेदन, नए पीएम वीएलपी पोर्टल (https://pmvidyalaxmi.co.in) के माध्यम से किया जाएगा। |
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वार्षिक पारिवारिक आय |
आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार के अधिकृत सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। पारिवारिक आय में छात्र + उसके माता-पिता + उसके पति/पत्नी (यदि कोई हो) की आय सम्मिलित होगी। |
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शुल्क |
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पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों की सूची