सेंट स्किल लोन ( व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण )विद्यार्थी की पात्रता |
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विद्यार्थी की पात्रता |
छात्र एक भारतीय नागरिक होना चाहिये और उसने सरकार के मंत्रालय / विभाग/ संगठन या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल मिशनों / राज्य कौशल निगमों द्वारा समर्थित एक कम्पनी / सोसायटी / संगठन द्वारा संचालित या समर्थित पाठ्यक्रम; अधिमानतः एक सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / अधिकृत सनठन जो ऐस करने हेतु अधिकृत है, के द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री. आदी के लिये अग्रणी में प्रवेश पाने की आर्हता प्राप्त की है. |
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वित्त की मात्रा
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ब्ययों को पूरा करने के लिये आवश्यकता आधारित वित्त पर विचार किया जाएगा, जो निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होगा :
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मार्जिन |
5% |
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ब्याज की दर |
आर.बी.एल.आर. ( रेपो रेट + प्रसार + सी.आर.पी. ( क्रेडिट रिस्क प्रीमियम ) क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, जोखिम के कैटेगरी के अनुसार होगा .
लागू रेपो से लिंक ऋण दर निम्नानुसार होंगे
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प्रसंस्करण शुल्क |
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प्रतिभूति |
कोई संपार्श्विक या तृतीय पक्ष की गारंटी नहीं ली जायेगी. हालांकि, विद्यार्थी के मात-पिता छात्र के साथ संयुक्त उधारकर्ता के रूप में ऋण दस्तावेज निष्पादित करेंगे. |
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पुनर्भुगतान
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ऋण स्थगन अवधि के बाद ऋन को समान मासिक किश्तों (ई.एम.आई.) में निम्नानुसार चुकाया जायेगा :
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