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सेंट - निर्माण उपकरण वित्त योजना (सीसीईएफ)

पात्रता:

निर्माण गतिविधि में लगी फर्म/कंपनियां (ठेकेदारों सहित).

प्रयोजन:

निर्माण गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए नई मशीनरी/उपकरण/वाहन

वित्त की मात्रा :

अधिकतम रु. 5.00 करोड़।

मार्जिन:

मशीनरी/उपकरण/वाहनों की लागत का 25%

ब्याज की दर :

रु.1 करोड़ तक (एक वर्ष तक का सावधि ऋण):

• रु.10.00 लाख तक: एमसीएलआर + 0.50%
• रु.10.00 लाख से रु.100 लाख तक: एमसीएलआर + 1.00%
रु.1 करोड़ से अधिक: ग्राहक क्रेडिट रेटिंग के आधार पर।
लोन के लिए अवधि प्रीमियम होगा: 1 वर्ष से 3 वर्ष तक 0.25% और 3 वर्ष से 5 वर्ष तक 0.50% .

चुकौती की शर्तें :

ऋण की चुकौती अधिकतम 60 समान मासिक किश्तों (ईएमआई) में की जानी है, जो पहले संवितरण के अगले महीने से शुरू होगी।

प्रतिभूति:

प्राथमिक

बैंक द्वारा वित्तपोषित मशीनरी/उपकरण/वाहनों का दृष्टिबंधक

संपार्श्विक

संपत्ति/भूमि एवं भवन/तरल प्रतिभूति को गिरवी के रूप में ऋण राशि का 25%.

प्रसंस्करण शुल्क:

  • रु.5 लाख तक- शून्य.
  • रु.5.00 लाख से ऊपर-  रु.200/- प्रति लाख (अधिकतम रु.1 लाख) .