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सेन्‍ट होम लोन

उद्वेश्‍य  :

  • नये घर / फ्लैट के निर्माण / अधिग्रहण के लिए अथवा विद्यमान घर / फ्लैट के अधिग्रहण के लिए जिसमें लागू ऋण अवधि तथा 10 वर्ष की शेष अवधि हो..
  • विद्यमान घर / फ्लैट की मरम्‍मत / नवीनीकरण / परिवर्तन के लिए. 

पात्रता :

  • व्‍यक्‍ति, व्‍यक्‍तियों का समूह, जिन्‍होंने आवेदन की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, और सहकारी समितियां, जिनके पास माता-पिता, पुत्रों, पति या पत्‍नी के साथ अकेलेा अथवा संयुक्‍त रूप से आय का कानूनी, पहचना और नियमित आय का स्रोत हो.
  • अनिवासी भारतीय भी आवास ऋण हेतु पात्र हैं.

ऋण की प्रमात्रा:

आवेदक की शुद्ध वार्षिक आय एवं चुकौती क्षमता ईएमआई / एनएमआई अनुपात पर आधारित है. 

  1. शुद्ध वार्षिक आय-वार श्रेणीबद्ध अनुपात निम्‍नानुसार है :- 
    शुद्ध वार्षिक आय ईएमआई / एनएमआई अनुपात
    <=रु.1.20 लाख 20%
    > रु.1.20लाख एवं <= रु.3.0 लाख 30%
    > रु.3 लाख एवं <= रु.5.0 लाख  55%
    > रु.5 लाख एवं<= रु.8.0 लाख  60%
    > रु.8 लाख एवं <= रु 10 लाख 65%
    > रु. 10.0 लाख 66.67%

    एनएमआई (शुद्ध मासिक आय) = कुल मासिक आय (जीएमआईI) – सभी संवैधानिक कटौतियां एवं कर. (सभी विद्यमान एवं प्रस्‍तावित ईएमआई के अतिरिक्‍त ).
    ईएमआई के आकलन के उद्वेश्‍य से ईएमआई / एनएमआई अनुपात में विद्यमान ऋणों की सभी ईएमआई एवं प्रस्‍तावित ऋण की ईएमआई सम्‍मिलित होगी, अत: एनएमआई आकलन के उद्वेश्‍य से वर्तमान ईएमआई कुल मासिक आय में से नहीं काटी जानी चाहिए.
    नोट  : अनुमत ऋण राशि का निर्धारण निम्‍न पात्र मानदंडों से प्राप्‍त कम मूल्‍य के आधार पर किया जाएगा :
    अधिकतम अनुमत एलटीवी अनुपात 
    एवं अनुमत ईएमआई / एनएमआई अनुपात.
  2. कुल वार्षिक आय में सभी स्रोतों से प्राप्‍त होने वाली नियमित आय को सम्‍मिलित किया जाना चाहिए. अप्रत्‍याशित आय अथवा ओवरटाइम इत्‍यादि जैसी अस्‍थायी प्रकृति की आय को कुल वार्षिक आय के आकलन में सम्‍मिलित नहीं की जानी चाहिए, भले ही ये आय नियमित हो.
  3. आवेदक द्वारा घोषित आय के साक्ष्‍य में दस्‍तावेजी प्रमाण होने चाहिए. 

मार्जिन  :

( वेतनभोगी उधारकर्ताओं के लिए )

  1. रु.30 लाख तक के ऋण के लिए लागत का 90% 
    रु. 30 लाख के ऊपर से रु.75 लाख तक के लिए ऋण लागत का 80% एवं 
    रु.75 लाख से ऊपर के ऋण के लिए लागत का 75 % 
    ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन.(उपर्युक्‍त लागत का अर्थ निर्माण / नए क्रय / विद्यमान घर / फ्लैट की लागत अथवा विद्यमान घर / फ्लैट के विस्‍तार की लागत ( जमीन की कीमत सहित)).
  2. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन विद्यमान घर / फ्लैट के मरम्‍मत / नवीनीकरण / विस्‍तार / परिवर्तन की कुल लागत का 75% अधिकतम रु.10.00 लाख.
  3. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अनुपालन के पश्‍चात प्‍लॉट की कीमत (पंजीकृत मूल्‍य) का 75% .केवल प्‍लॉट के वित्‍तपोषण नहीं किया जाना चाहिए. प्‍लॉट की कीमत कुल हाउसिंग ईकाई की कीमत की 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए. 

( गैर वेतनभोगी उधारकर्ताओं के लिए )

  1. रु. 75 लाख तक की ऋण राशि के लिए लागत का 80% रु.75 लाख से अधिक की ऋण राशि के लिए कुल लागत का 75%
  2. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन विद्यमान घर / फ्लैट के मरम्‍मत / नवीनीकरण / विस्‍तार / परिवर्तन की कुल लागत का 75% अधिकतम रु.10.00 लाख .
  3. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अनुपालन के पश्‍चात प्‍लॉट की कीमत (पंजीकृत मूल्‍य) का 75%. .
  4. केवल प्‍लॉट के वित्‍तपोषण नहीं किया जाना चाहिए. प्‍लॉट की कीमत कुल हाउसिंग ईकाई की कीमत की 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए.

चुकौती :

  • अधिकतम 30 वर्ष अथवा उधारकर्ता की 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो..
  • मरम्‍मत / नवीनीकरण के मामलों में 10 वर्ष.

ब्‍याज दर :

रेपो आधारित उधार दर ( आरबीएलआर) = रेपो + विस्‍तार  + ऋण जोखिम 

रेपो आधारित उधार दर सीआईसी स्‍कोर एवं आंतरिक जोखिम रेटिंग पर आधारित है. 

आंतरिक जोखिम रेटिंग स्‍कोर सीआईसी स्‍कोर 
725 से अधिक सिबिल / सीआरआईएफ 
अथवा 
750 से अधिक एक्‍सपीरियन 
701-725 सिबिल / सीआरआईएफ 
अथवा 
726-750 एक्‍सपीरियन
675-700 सिबिल / सीआरआईएफ 
अथवा 
700-725 एक्‍सपीरियन
बी सी
71-100
(सीबीआई -1 से 3 अर्थात
आीबीएलआर आीबीएलआर +0.10 आीबीएलआर +0.20
50-70
(सीबीआई -4 से 6 अर्थात . मध्‍यम जोखिम )
आीबीएलआर +0.25 आीबीएलआर +0.35 आीबीएलआर +0.45
<50
(सीबीआई -7 से 10 अर्थात  उच्‍च जोखिम)
- - -

50 से नीचे का आंतरिक जोखिम रेटिंग को माना नहीं जाएगा.

  • 675 से कम सिबिल / सीआरआईएफ एवं एक्‍सीपीरियन से 700 से कम वाले ग्राहकों को नयी स्‍वीकृति नहीं दी जाएगी. 

सीआईसी स्‍कोर के आकलन का मानदंड:

  • आवेदक का मिनिमम क्रेडिट इनफॉरमेशन कंपनी (सीआईसी) स्‍कोर निम्‍नानुसार है.:
सीआईसी का नाम न्‍यूनतम प्रारंभिक सीमा 
ट्रांसयूनियन सिबिल 675
सीआरआईएफ 675
एक्‍सपीरियन 700

अधिस्‍थगन अवधि:

अधिकतम 24 माह, निर्माण के मामलों में अधिस्‍थगन अवधि 18 माह से अधिक होती है 24 माह तक, पूर्व ईएमआई उधारकर्ता द्वारा देय होगी जब भी लागू हो..

प्रसंस्‍करण प्रभार:

ऋण राशि का 0.50% oअधिकतम रु.20,000/-