उद्देश्य |
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पात्रता |
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ऋण/मार्जिन की मात्रा (एलटीवी) |
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ईएमआई/एनएमआई अनुपात
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एनएमआई (शुद्ध मासिक आय) = सकल मासिक आय ( जीएमआई ) - सभी वैधानिक कटौती एवं कर (सभी मौजूदा और प्रस्तावित ईएमआई को छोड़कर). ऋण पात्रता निर्धारित करने के लिए ईएमआई/एनएमआई अनुपात की गणना में सभी मौजूदा ऋणों और प्रस्तावित ऋणों की ईएमआई शामिल होगी, इसलिए, एनएमआई की गणना के लिए मौजूदा ईएमआई को सकल मासिक आय ( जीएमआई ) से घटाया नहीं जाना चाहिए। स्वीकार्य ऋण राशि का मूल्यांकन नीचे उल्लिखित पात्र मानदंडों से प्राप्त निम्नतम मूल्य के आधार पर किया जाएगा: अधिकतम स्वीकार्य एलटीवी अनुपात और स्वीकार्य ईएमआई/एनएमआई अनुपात |
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अधिकतम ऋण अवधि |
नए या 10 वर्ष से कम पुराने घर/ फ्लैट की खरीद/ निर्माण के लिए अधिकतम 30 वर्ष या उधारकर्ता 75 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पुर्नभुगतान क्षमता के आधार पर अनुमोदित किया जा सकता है. मौजूदा मकान/फ्लैट के विस्तार, मरम्मत/नवीनीकरण/परिवर्तन के मामले में, पुनर्भुगतान अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। |
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प्रतिभूति |
वित्तपोषित की जा रही आवासीय संपत्ति का साम्यिक बंधक |
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ब्याज दर |
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अधिस्थगन अवधि
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निर्माण की समय-सारणी के आधार पर अधिकतम 48 महीने प्लॉट खरीद एवं निर्माण के लिए: 24 माह की अवधि; जिसे मकान के पूर्ण निर्माण के लिए 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है यदि स्थगन अवधि 18 महीने से अधिक है, तो उधारकर्ता को पूर्व-ईएमआई ब्याज का भुगतान समय-समय पर करना होगा। |
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प्रसंस्करण प्रभार |
दिनांक 31.03.2025 तक छूट |
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दस्तावेज़ीकरण शुल्क |
₹ 1350/- + जीएसटी |
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न्यूनतम सीआईसी स्कोर |
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* शर्तों और नियमों के अधीन। अधिक जानकारी और नवीन अपडेट के लिए कृपया हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें।