उद्देश्य |
बी. नया घर/फ्लैट खरीदना/नर्माण करना सी. मौजूदा (पुराना) मकान/फ्लैट खरीदना (जो 40 वर्ष से अधिक पुराना न हो तथा जिसकी शेष आयु आवेदन की गई ऋण अवधि से 10 वर्ष अधिक हो) डी. मौजूदा मकान/फ्लैट की मरम्मत या नवीनीकरण (अधिकतम ऋण 25 लाख रुपये तक) ई. अन्य बैंकों/आवास वित्त कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं से आवास ऋण (पूर्ण/निर्माणाधीन) का अधिग्रहण एफ. परियोजना लागत के हिस्से के रूप में फर्निशिंग/इंटीरियर. फर्निशिंग और इंटीरियर की लागत का अधिकतम 15% मकान/फ्लैट की लागत में जोड़ा जा सकता है, जो अधिकतम 50 लाख रुपये तक हो सकता है, हालांकि, अधिकतम ऋण राशि निर्धारित एलटीवी अनुपात तक सीमित होगी. जी. मकान/फ्लैट खरीदने/मकान निर्माण/मकान की मरम्मत एवं विस्तार के लिए पिछले छह माह के दौरान स्वयं के संसाधनों से किए गए निवेश की प्रतिपूर्ति. |
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पात्रता |
बी. यदि संपत्ति धारक के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, तो आय अर्जित करने वाला उसका निकट संबंधी ऋण के लिए सह-उधारकर्ता के रूप में शामिल हो सकता है तथा ऋण पात्रता निर्धारित करने के लिए उसकी आय को शामिल किया जा सकता है. |
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ऋण/मार्जिन की मात्रा (एलटीवी) |
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ईएमआई/एनएमआई अनुपात
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एनएमआई (शुद्ध मासिक आय) = सकल मासिक आय (जीएमआई) - सभी वैधानिक कटौती और कर (सभी मौजूदा और प्रस्तावित ईएमआई को छोड़कर). ईएमआई/एनएमआई अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए ईएमआई में मौजूदा ऋणों और प्रस्तावित ऋण के लिए सभी ईएमआई शामिल होंगी, इसलिए, एनएमआई की गणना के प्रयोजन के लिए मौजूदा ईएमआई को सकल मासिक आय (जीएमआई) से घटाया नहीं जाना चाहिए. नोट: अनुमत ऋण राशि का आकलन नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों से प्राप्त न्यूनतम मूल्य के आधार पर किया जाएगा: अधिकतम अनुमत एलटीवी अनुपात और अनुमत ईएमआई/एनएमआई अनुपात
बी. अन्य आय जो वेतन पर्ची/फॉर्म 16 और/या आयकर रिटर्न में दर्शाई गई है, जैसे परिवर्तनीय वेतन, कार्यनिष्पादन/उत्पादन प्रोत्साहन, बोनस, ओवरटाइम भत्ता, व्यय की प्रतिपूर्ति, बोनस आदि को वेतन आय में शामिल तभी किया जा सकता है, जब नियोक्ता लिखित में यह पुष्टि करें कि यह प्रोत्साहन वेतन का हिस्सा है और नियमित प्रकृति का है तथा नियोक्ता के दौरे के दौरान शाखा और आरएसी/आरपीसी द्वारा इसे सत्यापित किया जाएगा. सी. आवेदक द्वारा बताई गई आय के दस्तावेजी साक्ष्य होने चाहिए. वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी के लिए मामलानुसार वेतन पर्ची और/या फॉर्म 16 और/या आयकर रिटर्न और फॉर्म 26एएस प्रस्तुत किया जाना चाहिए. |
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अधिकतम ऋण अवधि |
नये या मौजूदा मकान/फ्लैट के निर्माण/अधिग्रहण के लिए, जो 10 वर्ष से अधिक पुराना न हो, अधिकतम 30 वर्ष की ऋण अवधि या उधारकर्ता की आयु 75 वर्ष हो जाने पर, जो भी पहले हो, पुनर्भुगतान क्षमता के अधीन, अनुमति दी जा सकती है. मौजूदा मकान/फ्लैट के विस्तार, मरम्मत/नवीनीकरण/परिवर्तन के मामले में, पुनर्भुगतान अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए. |
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ब्याज दर |
आरबीएलआर (रेपो रेट + स्प्रेड) + सीआरपी (क्रेडिट जोखिम प्रीमियम) सीआईसी स्कोर के आधार पर 8.25% से 9.25% तक |
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अधिस्थगन अवधि |
निर्माण की समय-सारणी के आधार पर अधिकतम 48 माह तक अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज देना होगा (यदि 18 माह से अधिक हो) भूखण्ड की खरीद सह निर्माण: मकान के पूरा होने के लिए 24 माह तथा 1 वर्ष का विस्तार उपलब्ध है. |
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प्रसंस्करण शुल्क |
दिनांक 31.03.2025 तक छूट |
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दस्तावेज़ीकरण शुल्क |
रु. 1350/- + जीएसटी |
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न्यूनतम सीआईसी स्कोर |
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*शर्तों और परिवर्तनों के अधीन. अधिक जानकारी और अपडेट के लिए कृपया हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें.