उद्देश्य:
व्यावसायिक /व्यक्तिगत जरूरतों या किसी भी वैध गतिविधि के लिए भविष्य के लीज किराये के विरूद्ध संपत्ति के मालिकों को वित्तपोषित करना। सट्टा उद्देश्य हेतु नहीं।
पात्रता :
संपत्ति के मालिक जिनकी संपत्ति महानगर / शहरी क्षेत्र / अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित है, जिन्होंने अपनी संपत्ति को पंजीकृत लीज डीड / सब-लीज डीड / रेंट डीड के अंतर्गत सरकारी / अर्ध सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / प्रतिष्ठित कंपनियों /बैंक/वित्तीय संस्थान/बीमा कंपनियां/बहुराष्ट्रीय कंपनियों आदि को किराए पर दिया है।
सुविधा की प्रकृति:
घटते शेष पर सावधि ऋण या ओवरड्राफ्ट
वित्त की मात्रा:
सावधि ऋण या ओवरड्राफ्ट की सीमा तक -
- भावी प्राप्य लीज किराये का 75% जहां असमाप्त लीज अवधि तीन वर्ष और उससे कम है, अधिकतम रु.5 करोड़।
- भावी प्राप्य लीज किराये का 65% जहां असमाप्त लीज अवधि तीन वर्ष से अधिक है लेकिन 6 वर्ष से अधिक नहीं है, अधिकतम रु.5 करोड़।
- भावी प्राप्य लीज किराये का 55% जहां असमाप्त लीज अवधि छह वर्ष से अधिक है लेकिन 8 वर्ष से अधिक नहीं है, अधिकतम रु.5 करोड़।
- भावी प्राप्य लीज किराये का 50% जहां असमाप्त लीज अवधि 8 वर्ष से अधिक है लेकिन 10 वर्ष से अधिक नहीं है, अधिकतम रु.5 करोड़।
भावी प्राप्य लीज किराया = सकल प्राप्य किराया घटाएं ( प्राप्त अग्रिम किराया + संपदा कर + आयकर + पट्टेदार के अन्य वैधानिक बकाया)
प्रतिभूति:
- बैंक के पक्ष में प्राप्य भावी किराए का समनुदेशन।
- उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति का साम्यिक बंधक, जिसका मूल्य सीमा तक होनी चाहिए
- 36 महीने के भीतर ऋण चुकाने योग्य होने की स्थिति में प्रस्तावित ऋण का 100%
- 36 महीने से अधिक ऋण चुकाने की स्थिति में प्रस्तावित ऋण का 133%
- प्रस्तावित ऋण का 200% ऐसे प्रकरणों में जहां भावी किराए को समनुदेशित करने के लिए किरायेदारों के साथ समझौता करने में कठिनाई होती है।
गारंटी :
- संपत्ति के संयुक्त/सह-स्वामी की व्यक्तिगत गारंटी (यदि कोई हो)
- मनोनीत/पेशेवर निदेशकों के अलावा सभी निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी (कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के प्रकरण में)
बीमा
बैंक क्लॉज के साथ जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, उधारकर्ता के नाम पर गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति के पूरे बाजार मूल्य के लिए ऋणी को नुकसान, हानि, आग से नष्ट होने और ऐसे अन्य जोखिमों के जोखिम के विरूद्ध बीमा करवाना । बैंक और इस तरह के बीमा को तब तक चालू रखें जब तक कि बैंक के सावधि ऋण के तहत देय राशि का पूरा भुगतान न कर दिया जाए।
चुकौती
- सावधि ऋण अधिकतम 120 महीनों में या असमाप्त लीज अवधि के भीतर, जो भी कम हो, चुकाया जा सकता है।
- ओवरड्राफ्ट सुविधा भी अधिकतम 120 महीने की अवधि के लिए या असमाप्त लीज अवधि जो भी कम हो, के लिए होगी।
- मासिक किराया प्राप्तियों का पूरा हिस्सा हर महीने ऋण खाते में जमा किया जाएगा
ब्याज दर - 30.05.20 से प्रभावी
आरबीएलआर = रेपो + स्प्रेड+ क्रेडिट जोखिम प्रीमियम
3 साल तक का सेंट रेंटल मियादी ऋण
- न्यून /मध्यम जोखिम श्रेणी: आरईपीओ+ 5.65% + 0.00% = 9.65%
3 साल -10 साल से ऊपर का सेंट रेंटल मियादी ऋण
- कम/मध्यम जोखिम श्रेणी: आरईपीओ+ 4.00% + 6.15%+०.०० = 10.15%
सेंट रेंटल अधिविकर्ष घटते शेष पर सुविधा।
- न्यून /मध्यम जोखिम श्रेणी: आरईपीओ+ 4.00% + 5.90% = 9.90%
(रेपो दर 4.00%)
प्रसंस्करण शुल्क
ऋण राशि का 1% न्यूनतम रु.5,000/- और अधिकतम रु.2.00 लाख ।
उधारकर्ता के दायित्व
पट्टे के तहत सभी दायित्वों को उधारकर्ता द्वारा पूरा किया जाना है। संपत्ति के रख-रखाव, सभी करों के भुगतान, बीमा प्रीमियम आदि के लिए उधारकर्ता जिम्मेदार होगा।
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 800 22 1911 पर कॉल करें।