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सेन्‍ट सोलर- पीएम कुसुम योजना

उद्देश्‍य

 

* 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/ स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड से जुड़े सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र (आरईपीपी) की स्‍थापना के लिए वित्‍तीय सहायता.

पात्रता

व्यक्तिगत किसान/किसानों को समूह/सहकारी समितियां/पंचायत/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/जल उपयोगकर्ता संघ

सुविधा का प्रकार

*सावधि ऋण/ सीसी/ बीजी

मार्जिन

सावधि ऋण- 30%

बैंक गारंटी - 100% नकद मार्जिन

प्रतिभूति

* प्राथमिक प्रतिभूति - स्थापित संयंत्र और मशीनरी का दृष्टिबंधन.

परियोजना भूमि और भवन का बंधक

* संपार्श्विक

पीपीए का असाइनमेंट.

प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी

ऋण की मात्रा

अधिकतम 10.00 करोड़

ब्‍याज दर

 

100 लाख तक : एमसीएलआर + 1%

100 लाख से अधिक : उधारकर्ता की जोखिम रेटिंग के अनुसार

पुर्नभुगतान

 

अधिकतम 15 वर्ष (अधिकतम 12 माह की अधिस्थगन अवधि सहित).