उद्देश्य
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* 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/ स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड से जुड़े सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र (आरईपीपी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता. |
पात्रता |
व्यक्तिगत किसान/किसानों को समूह/सहकारी समितियां/पंचायत/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/जल उपयोगकर्ता संघ |
सुविधा का प्रकार |
*सावधि ऋण/ सीसी/ बीजी |
मार्जिन |
सावधि ऋण- 30% बैंक गारंटी - 100% नकद मार्जिन |
प्रतिभूति |
* प्राथमिक प्रतिभूति - स्थापित संयंत्र और मशीनरी का दृष्टिबंधन. परियोजना भूमि और भवन का बंधक * संपार्श्विक पीपीए का असाइनमेंट. प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी |
ऋण की मात्रा |
अधिकतम ₹10.00 करोड़ |
ब्याज दर
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₹100 लाख तक : एमसीएलआर + 1% ₹100 लाख से अधिक : उधारकर्ता की जोखिम रेटिंग के अनुसार |
पुर्नभुगतान
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अधिकतम 15 वर्ष (अधिकतम 12 माह की अधिस्थगन अवधि सहित). |