उद्देश्य |
कृषि फार्म हाउस के निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना |
पात्रता |
- वर्तमान और नए उधारकर्ता जिनके पास 5 एकड़ सिंचित या 10 एकड़ असिंचित भूमि हो। - वार्षिक आय ₹3.00 लाख या उससे अधिक हो। - किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था के चूककर्ता न हों। |
ऋण की सीमा |
- पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर, परियोजना लागत का अधिकतम 80%। - न्यूनतम ₹2 लाख और अधिकतम ₹25 लाख। - मरम्मत/नवीनीकरण/विस्तार के लिए अधिकतम ₹5 लाख। |
मार्जिन |
परियोजना लागत का 20% |
ब्याज दर |
प्रचलित कृषि ऋण ब्याज दर के अनुसार |
चुकौती अवधि |
अधिकतम 15 वर्ष, जिसमें अधिकतम 18 महीने की मोरेटोरियम अवधि शामिल है |
प्रतिभूति |
प्राथमिक प्रतिभूति : वित्तपोषित परिसंपत्तियों पर बंधक/प्रभार |
अतिरिक्त प्रतिभूति |
- बैंक के साथ पहले से बंधक रखी गई भूमि पर प्रभार का विस्तार। - प्रभारित भूमि पर वर्तमान और भविष्य की फसल तथा पशुधन का दृष्टिबंधक |
गारंटी |
₹5 लाख से अधिक के ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटी आवश्यक |