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सेंट एग्री फार्म हाउस योजना

उद्देश्य

कृषि फार्म हाउस के निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना

पात्रता

- वर्तमान और नए उधारकर्ता जिनके पास 5 एकड़ सिंचित या 10 एकड़ असिंचित भूमि हो। - वार्षिक आय 3.00 लाख या उससे अधिक हो। - किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था के चूककर्ता  न हों।

ऋण की सीमा

- पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर, परियोजना लागत का अधिकतम 80% - न्यूनतम 2 लाख और अधिकतम 25 लाख। - मरम्मत/नवीनीकरण/विस्तार के लिए अधिकतम 5 लाख।

मार्जिन

परियोजना लागत का 20%

ब्याज दर

प्रचलित कृषि ऋण ब्याज दर के अनुसार

चुकौती अवधि

अधिकतम 15 वर्ष, जिसमें अधिकतम 18 महीने की मोरेटोरियम अवधि शामिल है

प्रतिभूति

प्राथमिक प्रतिभूति : वित्तपोषित परिसंपत्तियों पर बंधक/प्रभार

अतिरिक्त प्रतिभूति

- बैंक के साथ पहले से बंधक रखी गई भूमि पर प्रभार का विस्तार। - प्रभारित भूमि पर वर्तमान और भविष्य की फसल तथा पशुधन का दृष्टिबंधक

गारंटी

5 लाख से अधिक के ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटी आवश्यक