प्रयोजन |
केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए नई इलेक्ट्रिक (दो पहिया वाहन) की खरीद (यात्रियों को किराए पर देने / फेरी लगाने हेतु नहीं) |
||||||||||
सुविधा |
सावधि ऋण |
||||||||||
पात्रता |
• प्राथमिक उधारकर्ता के रूप में छात्राएँ: • 18 वर्ष से अधिक एवं 28 वर्ष की आयु तक. • छात्रा की पढ़ाई/कोचिंग संस्थान का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए तथा उसे रिकॉर्ड में रखा जाए. • प्राथमिक उधारकर्ता के रूप में समस्त आय अर्जन करने वाली महिलाएँ: • केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय स्व-सरकारी संगठन/रक्षा कर्मचारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बड़ी कंपनियों/प्रतिष्ठित संस्थानों के स्थायी वेतनभोगी कर्मचारी. • स्व-नियोजित व्यक्ति/स्वतंत्र उद्यमी जिनके पास आय का नियमित स्रोत है. • किसान, जिनके पास भूमि का स्वामित्व है, जो उत्पादन उन्मुख कृषि गतिविधियों में संलग्न है. आयकर रिटर्न दाखिल न करने वाले किसानों के मामले में, तहसीलदार/मंडल राजस्व अधिकारी/राज्य स्तरीय राजपत्रित रैंक वाले राजस्व विभाग अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र 2.50 लाख रुपये तक के ग्रीन वाहन ऋण की स्वीकृति के लिए स्वीकार किया जा सकता है. • खरीदा जाने वाला इलेक्ट्रिक वाहन (दो पहिया) प्राथमिक उधारकर्ता (छात्रा/आय अर्जित महिला) के नाम पर होना चाहिए.
• यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऋण की स्वीकृति के समय प्राथमिक उधारकर्ता के पास दो-पहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस हो. |
||||||||||
सह उधारकर्ता |
सभी मामलों में सह उधारकर्ता अनिवार्य है. छात्राओं के लिए: i.आय अर्जित करने वाले माता-पिता/पति/पत्नी ii. वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष और अन्य व्यक्तियों के लिए 60 वर्ष. आय अर्जन करने वाली महिलाओं के लिए: i. माता, पिता, पति/पत्नी, भाई, बहन, बेटा, बेटी जैसे रक्त संबंधी को सह-उधारकर्ता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जिनके पास आय का नियमित स्रोत है, अर्थात सह-उधारकर्ता की आय को पात्र ऋण राशि की गणना करने के लिए जोड़ा जा सकता है. ii. मित्र और दूर के रिश्तेदार जैसे चाचा, चाची, भतीजे और भतीजी आदि सह-उधारकर्ता के रूप में शामिल होने के लिए पात्र नहीं हैं. आवेदकों की अधिकतम संख्या दो (2) तक सीमित है। |
||||||||||
आय मानदंड |
उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता की न्यूनतम आय मानदंड (सकल वार्षिक आय)
|
||||||||||
गारण्टर |
आवश्यक नहीं |
||||||||||
अधिकतम ऋण राशि |
₹ 2.50 लाख |
||||||||||
मार्जिन |
न्यूनतम 10 % |
||||||||||
पुनर्भुगतान की अवधि |
अधिकतम 72 माह. हालाँकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में, पूरा ऋण उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर या उससे पहले पूरी तरह से चुका दिया जाए. |
||||||||||
ब्याज दर |
आरबीएलआर (रेपो रेट+ स्प्रेड)+ सीआरपी (सीआईसी स्कोर के आधार पर) 9.70% से 10.25% तक |
||||||||||
प्रसंस्करण शुल्क |
ऋण राशि का 0.50%; न्यूनतम ₹ 500/- एवं अधिकतम ₹ 2000/- |
||||||||||
दस्तावेज़ीकरण शुल्क |
शून्य |
||||||||||
अन्य
|
पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट प्राप्त ई-वाहन इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं. |
||||||||||
न्यूनतम सीआईसी स्कोर |
|