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सुरक्षित जमा लॉकर

 

सुरक्षित जमा लॉकर

लॉकर के लिए आवेदन करें

दिनांक 01.04.2022  के अनुसार वार्षिक लॉकर किराया विवरण  

लॉकर समझौता

लाभ

घर में बहुत अधिक आभूषण और कीमती सामान रखना बंद करें! सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको सुरक्षित जमा लॉकर प्रदान करता है जो आपकी कीमती वस्तुओं, आभूषणों, दस्तावेज़ों और आपकी अन्य प्रिय चीज़ों को संग्रहित करने के लिए एक सुरक्षित, भरोसेमंद स्थान है.

विशेषताएँ

सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली मूल्य वर्धित सेवाओं में से एक है. बैंक प्रतिष्ठित निर्माताओं से खरीदे गए तथा विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए लॉकर प्रदान करता है जिसे  ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुएं रखने के लिए शाखाओं में विशेष रूप से निर्मित स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है.

सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा सम्पूर्ण भारत में हमारी विभिन्न शाखाओं में उपलब्ध है. विभिन्न आकारों के लॉकर ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपलब्ध हैं.

सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का लाभ व्यक्तियों - एकल या  संयुक्त, साझेदारी फर्म, कंपनियों, एसोसिएशन और क्लब द्वारा लिया जा सकता है.

सुरक्षित जमा लॉकर का किराया वार्षिक मूल्यांकित किया जाता है तथा किराया अग्रिम रूप से देय होता है. लॉकर ग्राहकों के पास 3 साल का किराया अग्रिम भुगतान करने का विकल्प होता है. लॉकर का किराया शाखा के स्थान यानी ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी/मेट्रो और लॉकर के आकार के आधार पर भिन्न भिन्न है.

 महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें
 
  • वार्षिक किराया अग्रिम रूप से देय है.
  • किराया लॉकर के आकार और शाखा के स्थान अर्थात मेट्रो/शहरी या अर्ध-शहरी/ग्रामीण पर निर्भर करता है.
  • सभी केंद्रों के लिए एक बार पंजीकरण शुल्क भी लगाया जाता है.
  • लॉकर के ग्राहकों के लिए केवाईसी मानदंड लागू होते हैं.
  • सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर लेने के लिए, आपको हमारे बैंक का खाताधारक होना चाहिए.
  • नाबालिगों को एकल या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से लॉकर आवंटित नहीं किए जा सकते हैं.  
  • नामांकन की सुविधा उपलब्ध है. बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडसी से 45 जेडएफ के प्रावधानों और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 और भारतीय अनुबंध अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित है.
  • यदि लॉकर एक वर्ष से अधिक समय तक गैर- संचालित होता है, तो शाखा को लॉकर का आबंटन रद्द करने और किराया नियमित रूप से भुगतान करने पर भी लॉकर खोलने का अधिकार है.
  • ग्राहकों को लॉकर केवल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आबंटित किए जाएंगे.
  • लॉकर किराए पर लेते समय, बैंक पट्टेदार से एफडीआर के रूप में न्यूनतम सुरक्षा जमा राशि प्राप्त करेगा, जिसमें 3 साल का किराया और तोड़ने का शुल्क और ऐसी स्थिति में लॉकर खोलने के लिए 1000 शामिल है.
  • सुरक्षा जमा को किराये और लॉकर सेवाओं पर अन्य देय राशि  जैसे चाबी खो जाने पर ताला तोड़ना/बदलना आदि के संबंध में बैंक के ग्रहणाधिकार के तहत रखा जाएगा.
  • सुरक्षा जमा के रूप में रखी जाने वाली सावधि जमा के लिए बैंक द्वारा एक पावती जारी की जाएगी.
  • लॉकर के ग्राहक को बैंक द्वारा समझौते की प्रति यानी किराया ज्ञापनप्रदान किया जाएगा.
  • चाबी खोने की सूचना तुरंत शाखा को दी जानी चाहिए. किसी भी नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा. लॉकर खोलने या खोई हुई चाबी को बदलने और लॉक बदलने के लिए शुल्क ग्राहकओं द्वारा देय होगा.
  • स्थायी निर्देश के साथ, किराए का भुगतान नियत तिथि पर ग्राहक के जमा खाते से किया जा सकता है।
  • लॉकर शाखाओं में निर्दिष्ट समय के दौरान संचालित किया जाएगा.