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सेन्ट वर्मी कॉम्पोस्ट योजना

उद्देश्य

* वर्मी कॉम्पोस्ट ईकाइयों को स्थापित करने एवं इनको चलाने के लिए कृषकों एवं/या कॉरपोरेटों की निवेश ऋण/कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करना.

पात्रता

* सभी कृषक, स्वयं सहायता समूह, काश्तकार सहित कृषकों के संयुक्त देयता समूह, बंटाईदार, स्वामी/भागीदारी फर्म/निजी/सार्वजनिक लि. कं. गैर सरकारी संस्थाएं (एनजीओ), सहकारिताएं, नगर निगम, संघ, कृषि उत्पन्न विपणन समितियां, विपणन बोर्ड एवं कृषि प्रसंस्करण निगम.

ऋण सुविधा की प्रकृति

* प्रयोजन के अनुसार सावधि ऋण एवं/या नकद साख.

ऋण सीमा

* मूल्यांकन पर आधारित, अधिकतम ` 2.00 करोड़.

मार्जिन

1,00,000/- तक के ऋण हेतु : निरंक
` 1,00,000/- से अधिक एवं ` 5,00,000/- तक के ऋण : 10%
` 5,00,000/- से अधिक ऋण सीमा हेतु : 20%

प्रतिभूति

* प्राथमिक :
- बैंक के वित्त से सृजित संपत्ति का द्दृष्टिबंधक.
* सम्पार्श्विक :
1,00,000/- तक की ऋण सीमा हेतु कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं
- 1,00,000/- से अधिक ऋण सीमा हेतु : संपत्ति पर साम्यिक बंधक/प्रभार.

ब्याज दर

* रु. 50,000/- तक
* रु.50,000/- से अधिक व रु. 5 लाख तक
* रु. 5 लाख से अधिक व रु. 10 लाख तकधिक
* 25 लाख से अधिक

आधार दर + 0.50%
आधार दर + 1.00%
आधार दर + 1.50%
बेस रेट + 2.00%

प्रसंस्करण प्रभार

* निरंक.

निरीक्षण प्रभार

रू. 2 लाख तक : निरंक
रू. 2 लाख से अधिक व रू. 5 लाख तक : रू. 200/-
रू. 5 लाख से अधिक व रू. 50 लाख तक : रू. 500/
रू. 50 लाख से अधिक : रू. 1000/-

चुकौती

* 5-8 वर्ष.

अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया हमारी नजदीकी शाखा से सम्पर्क करें.